राजस्थान हाइकोर्ट ने पिता द्वारा कस्टडी में ली गई महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, ट्रांसजेंडर साथी के साथ रहने के उसके अधिकार को बरकरार रखा

Amir Ahmad

19 Jan 2024 6:29 AM GMT

  • राजस्थान हाइकोर्ट ने पिता द्वारा कस्टडी में ली गई महिला को पुलिस सुरक्षा प्रदान की, ट्रांसजेंडर साथी के साथ रहने के उसके अधिकार को बरकरार रखा

    ट्रांसजेंडर पुरुष द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका में राजस्थान हाइकोर्ट ने सीआईएस-जेंडर महिला के अपनी पसंद के साथी के साथ रहने के अधिकार को बरकरार रखा।

    महिला को कोर्ट में पेश करने पर उसने बताया कि उसके पिता ने उसे अवैध रूप से अपने घर में कैद कर रखा है और उसे प्रताड़ित कर रहा है।

    जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने महिला से बातचीत के बाद आदेश दिया कि उसे सहायता के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ उसकी पसंद की जगह पर ले जाया जा सकता है।

    कस्टडी में लिए गए व्यक्ति की ओर से उसके ट्रांसजेंडर साथी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि महिला के पिता ने पुलिस के सहयोग से उसे जबरदस्ती कैद में रखा है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, बंदी को पीटा भी गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए अत्यधिक दबाव डालने सहित मानसिक यातना दी गई। इसके बाद बंदी द्वारा आत्महत्या के प्रयास किया गया।

    घटनाक्रम बंदी और याचिकाकर्ता दोनों के एक साथ भागने के असफल प्रयास के बाद हुआ। याचिका में यह भी कहा गया कि वर्तमान मामले में बंदी और याचिकाकर्ता दोनों एक जोड़े के रूप में एक साथ रहना चाहते हैं।

    याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 2023 में राज्य के अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप की मांग करते हुए बंदी द्वारा लिखे गए मेल का भी उल्लेख किया। उसने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी।

    यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने केवल उसके पिता के घर जाकर उसका बयान दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने बंदी को यहां तक ​​सलाह दी कि ट्रांसजेंडर पुरुष के साथ रहने के बजाय उसके लिए अपने माता-पिता के साथ रहना बेहतर है।

    याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि पुलिस अधिकारी बंदी के पिता के साथ मिलकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे मिले अधिकार का उल्लंघन करने की साजिश रच रहे हैं।

    यह आरोप लगाया गया कि महिला के पिता सरकारी अधिकारी है। ट्रांसजेंडर पुरुष और महिला द्वारा किए गए भागने के प्रयास को विफल करने में वह पुलिस अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने में सक्षम है।

    याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि राज्य अनुच्छेद 21 में निहित अधिकारों की रक्षा करने के अपने सकारात्मक कर्तव्य में विफल रहा है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि LGBTQIA+ समुदाय का सदस्य अपना जीवन-साथी चुनने का हकदार हैं। समलैंगिक लोगों पर होने वाले उत्पीड़न और हिंसा को कम करना राज्य का कर्तव्य है।

    इसके अतिरिक्त सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ और अन्य 2023 पर भी भरोसा किया गया।, जिसमें कहा गया कि कानूनी स्थिति को साबित करने के लिए कि ट्रांसजेंडर पुरुष को व्यक्तिगत कानूनों सहित देश में विवाह को नियंत्रित करने वाले कानूनों के तहत एक सिजेंडर महिला से शादी करने का अधिकार है।

    इससे पहले 3 जनवरी, 2024 को कोर्ट ने राजस्थान राज्य को बंदी को 8 जनवरी, 2024 को पेश करने का निर्देश दिया था।

    जयपुर की पीठ ने तदनुसार पुलिस को यह निर्देश देने के बाद हेबियस कॉर्पस याचिका का निपटारा कर दिया कि यदि बंदी अपनी पसंद के साथी के साथ रहने का निर्णय लेती है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाए।

    हेबियस याचिका में याचिकाकर्ता महिला का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील नमन माहेश्वरी और अलिंद चोपड़ा पेश हुए।

    केस टाइटल- एक्स बनाम राजस्थान राज्य पी.पी और अन्य के माध्यम से।

    केस नंबर: डी.बी. हेबियस याचिका नंबर 407/2023

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