भागे हुए जोड़े: पंजाब और हरियाणा सरकार सुरक्षा याचिका पर पुलिस के आदेश के खिलाफ शिकायत निवारण के लिए अपीलीय निकाय की व्यवहार्यता पर विचार करेगी

Amir Ahmad

30 Jan 2024 1:58 PM IST

  • भागे हुए जोड़े: पंजाब और हरियाणा सरकार सुरक्षा याचिका पर पुलिस के आदेश के खिलाफ शिकायत निवारण के लिए अपीलीय निकाय की व्यवहार्यता पर विचार करेगी

    भागे हुए जोड़ों द्वारा अदालतों में सुरक्षा याचिकाओं की बाढ़ से बचने के लिए सिस्टम पर विचार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट को बताया गया कि संबंधित राज्यों की सरकारें सुरक्षा की मांग करने वाले अभ्यावेदन के निपटारे के बाद किसी भी शिकायत पर निर्णय लेने के लिए पुलिस के साथ अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करने की व्यवहार्यता पर विचार करेंगी।

    जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने कहा,

    "पंजाब, हरियाणा और यू.टी., चंडीगढ़ ने पहली बार में प्रतिनिधित्व के निवारण के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा किसी भी अपील पर निर्णय लेने के लिए अपीलीय प्राधिकरण रखने की व्यवहार्यता का पता लगाने का वादा किया।"

    न्यायालय ने भागे हुए जोड़ों द्वारा अदालत में सुरक्षा याचिकाओं की बाढ़ को सुव्यवस्थित करने के लिए पंजाब, हरियाणा के एडवोकेट जनरल और यूटी चंडीगढ़ के सरकारी वकील की सहायता मांगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "न्यायालय ने इस मुद्दे को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जांचने का सुझाव दिया कि तर्कपूर्ण आदेश पारित करके अभ्यावेदन का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद ही कोई पीड़ित पक्ष उचित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता या कोई अन्य कानून में निर्धारित है, जो लागू हो।"

    इसमें एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर भी गौर किया गया कि प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी हो सकता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि घर से भागे हुए विवाहित शादी करने का प्रस्ताव रखने वाले या साथ रहने के इच्छुक जोड़े से किसी भी पुलिस स्टेशन में अभ्यावेदन प्राप्त हो। संबंध को यथासंभव कम से कम समय-सीमा के भीतर संबोधित किया जाएगा। यदि ऐसी शिकायत को पुलिस के सौंपे गए अधिकारी द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है तो उसे इसके लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।''

    यह घटनाक्रम महिला द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर फैसला सुनाते समय आया, जिसमें दावा किया गया कि उसके साथी को कस्टडी में लिया गया। उसके साथी के माता-पिता उनके समलैंगिक संबंधों के विरोध में हैं। UIDAL की ओर से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री से संकेत मिलता है कि कथित कस्टडी में रखा गया व्यक्ति नाबालिग है।

    इसके बाद न्यायालय ने पाया कि विभिन्न राज्यों से भागे हुए जोड़े किसी विशेष स्थान पर विवाह करके न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बनाने के बाद सुरक्षा के लिए उसके पास आ रहे थे।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    ''घर से भागे हुए जोड़ों द्वारा सुरक्षा की मांग के लिए औसतन 80-90 याचिकाएं सूचीबद्ध की जा रही हैं।''

    यह देखते हुए कि एडवोकेट जनरल और यूटी के सरकारी वकील ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए उचित सिस्टम लाने के लिए "तौर-तरीकों पर काम करने" के लिए समय मांगा, अदालत ने मामले को 14 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल- एक्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

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