पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्टूडेंट के साथ लिव-इन रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग करने वाले शिक्षक पर लगाया जुर्माना

Amir Ahmad

13 Jan 2024 8:50 AM GMT

  • पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्टूडेंट के साथ लिव-इन रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग करने वाले शिक्षक पर लगाया जुर्माना

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने विवाहित गणित शिक्षक पर निवारक के रूप में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। 19 वर्षीय स्टूडेंट के साथ अपने लिव-इन रिलेशनशिप की सुरक्षा की मांग करने के पर हाइकोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस आलोक जैन ने कहा,

    “याचिका को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 विवाहित व्यक्ति है और गणित का शिक्षक है और जाहिर तौर पर याचिकाकर्ता नंबर स्टूडेंट है। इस तरह की याचिकाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हालांकि वकील याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से वर्तमान याचिका को वापस लेने की प्रार्थना की। इसे याचिकाकर्ता नंबर 2 पर 50,000/ रुपये के जुर्माने के साथ वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है। शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न करे।''

    अदालत टीचर-स्टूडेंट जोड़े द्वारा दायर अनुच्छेद 226 के तहत सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वह व्यक्ति, जो पहले से शादीशुदा था और उसका बच्चा भी है। साथ ही 19 साल की लड़की का शिक्षक है।

    याचिका में कहा गया कि उनके बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। अब वे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। उन्हें लड़की के परिवार वालों से खतरा है।

    याचिका की जांच करने के बाद अदालत ने निवारक के रूप में जुर्माना लगाया। निर्देश दिया कि यह राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वकील के परिवार कल्याण कोष में जमा की जाए।

    हाइकोर्ट ने पहले माना कि पहले पति या पत्नी से विवाह समाप्त किए बिना किसी अन्य महिला के साथ रहना आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत दो विवाह अपराध हो सकता है।

    साइटेशन- लाइव लॉ (पीएच) 14 2024

    याचिकाकर्ता के वकील- सरफराज अंजुम मोर

    केस-एक्स बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य।

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