तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से शादी करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की
Amir Ahmad
22 Jan 2024 7:06 AM GMT
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तेलंगाना हाइकोर्ट ने नाबालिग से कथित तौर पर शादी करने के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 5 R/W धारा 6 के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी।
अदालत ने यह कहते हुए कि नाबालिग के बालिग होने पर विवाह अमान्य है, यदि वह है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने पर नाखुश होती है।
जस्टिस टी माधवी देवी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 482 के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने का उक्त आदेश पारित किया।
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