समझौते और आपसी तलाक के बाद भी पति और परिवार के खिलाफ बेईमान मुकदमेबाजी: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने पत्नी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Amir Ahmad

5 March 2024 7:32 AM GMT

  • समझौते और आपसी तलाक के बाद भी पति और परिवार के खिलाफ बेईमान मुकदमेबाजी: मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने पत्नी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने समझौता होने और आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के बाद भी पति और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा जारी रखकर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए वादी पत्नी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि लगाया गया जुर्माना गंभीर मुकदमेबाजी के बजाय अदालतों का बहुमूल्य समय बर्बाद करने वाले 'बेईमान वादियों' के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगा।

    अदालत ने निर्देश दिया

    अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि प्रतिवादी-पत्नी को तलाक लेने से पहले ही समझौते के हिस्से के रूप में 50 लाख रुपये मिल चुके हैं। इसलिए उसे चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता-पति के बैंक खाते में लागत जमा करनी चाहिए।

    आईपीसी की धारा 313 के तहत गर्भपात के गैर-शमनीय अपराध के अलावा याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 498 ए, 323, 506, 34 और 325 के लिए भी आरोप लगाए गए। इंदौर में बैठी पीठ के अनुसार अपराधों के बाद के सेट को साबित करने के लिए भी पत्नी द्वारा केवल 'सर्वव्यापी आरोप' लगाए गए, जो पर्याप्त नहीं हैं।

    अदालत ने कहा,

    "इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पहले ही पारित हो चुकी है, प्रतिवादी नंबर 2 इसे वापस लेने के लिए बाध्य है। लेकिन उसने जानबूझकर गुप्त उद्देश्यों के साथ आरोप के उस हिस्से को भी वापस लेने से इनकार कर दिया। यहां तक कि वह चार्जशीट का हिस्सा है। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 2 का आचरण याचिकाकर्ता नंबर 1 के साथ समझौता करने और उसके बदले में 50 लाख रुपये स्वीकार करने के बावजूद स्पष्ट रूप से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

    याचिकाकर्ताओं ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं: विजयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एक और आपराधिक पुनर्विचार याचिका शुरू की गई, जबकि आपराधिक कार्यवाही के अनुसरण में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं। दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन फैसलों का भी उल्लेख किया जहां बेईमान मुकदमों और समझौते पर पहुंचने के बाद भी पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के समय का दुरुपयोग माना। इनमें से कुछ केस कानून मो. शमीम और अन्य बनाम नाहिद बेगम और अन्य,एआईआर 2005 एससी 757 और अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 लाइव लॉ (एससी) 731 शामिल है।

    आईपीसी की धारा 313 के तहत पति और उसके आठ वर्षीय माता-पिता के खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में अदालत ने कहा कि गर्भावस्था की समाप्ति की समयसीमा के बारे में रिकॉर्ड से स्पष्ट है। अदालत ने आगे कहा यह 2009 में प्रतिष्ठित अस्पताल में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। ऐसी परिस्थितियों में अदालत ने इसे अकल्पनीय पाया कि पत्नी की सहमति के बिना गर्भपात हुआ।

    अस्पताल से गर्भपात का सर्टिफिकेट उचित है और आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध साबित करने के लिए कोई और सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, अदालत ने पत्नी के इस तर्क को नजरअंदाज किया कि आईपीसी की धारा 313 के तहत अपराध गैर-समझौता योग्य है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता।

    एकल न्यायाधीश पीठ ने पत्नी द्वारा परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादों के बारे में संदेह जताते हुए रेखांकित किया,

    “यह भी पाया गया कि यदि अभियोजन पक्ष की राय है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की उपरोक्त प्रक्रिया प्रतिवादी नंबर 2 की सहमति के बिना की गई तो उस स्थिति में अस्पताल भी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी है, लेकिन अस्पताल आरोपी नहीं है, भले ही दस्तावेज़ों को सच मान लिया जाए। फिर भी आईपीसी की धारा 313 के तहत आरोप बिल्कुल भी नहीं बनता है।"

    हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13बी के तहत आवेदन के अनुसार 02-02-2023 को प्राप्त आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के अनुसार पत्नी को पहले ही 50 लाख रुपये मिल चुके है। समझौते में जो डिक्री का एक हिस्सा है, पति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करने का विशिष्ट वचन भी है।

    केस टाइटल- अंशुल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और संबंधित मामला

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