CVC यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग कर सकता है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार न कर दे: एमपी हाइकोर्ट

Amir Ahmad

15 Feb 2024 6:37 PM IST

  • CVC यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग कर सकता है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी आरोपी पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार न कर दे: एमपी हाइकोर्ट

    मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी गलत तरीके से अभियोजन की अनुमति देने से इनकार करके दोषी को छूटने नहीं देगा।

    जस्टिस शील नागू और जस्टिस विजय सराफ की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की गई अलग जांच के आधार पर प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार करना कानून की नजर में बुरा है।

    यह माना गया कि अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार करने का आदेश यदि ऐसी जांच से प्राप्त होता है तो इसे केवल बाहरी सामग्री पर आधारित माना जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "ऐसी अनावश्यक जांच, जिसमें जांच एजेंसी शामिल न हो, निषिद्ध है।"

    जबलपुर में बैठी पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 का जिक्र करते हुए यह राय दी,

    "यह थोड़ा आश्चर्य की बात है कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के स्पष्ट तथ्य की ओर नेल्सन की नजरें फेर लीं, जिससे प्रथम दृष्टया पी.सी. के तहत दंडनीय अपराध करने का मामला सामने आया। प्रथम दृष्टया सामग्री द्वारा समर्थित इस आरोप के साथ मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मंजूरी देने के लिए बाध्य है।"

    अदालत ने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा शाखा प्रबंधक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) शशिकांत मिश्रा के खिलाफ अभियोजन मंजूरी देने से इनकार करने को केवल, i) कानूनी प्रावधानों को समझने में विफलता, या ii) आरोपी का पक्ष लेने के इरादे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) की धारा 7, 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (B) के तहत अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), जबलपुर के समक्ष आपराधिक अभियोजन से व्यथित था। आरोप लगाया गया कि मिश्रा ने कछार ग्राम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क शुरू करने के लिए शिकायतकर्ता के भाई द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के लिए 10,000/- रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मंजूरी देने वाला तीसरा आदेश मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा समान सामग्री के आधार पर पिछले दो इनकारों के सामने अमान्य था।

    नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लाए गए मंजूरी के मामलों में सीवीसी की सलाहकारी भूमिका

    खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को यह सुनिश्चित करने की शक्ति दी गई कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी गलती करने वाले लोक सेवकों के संबंध में पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत तंत्र से दूर न जाए।

    इसमें कहा गया कि इस अवधारणा को दिनांक 23-06-2006 के सीवीसी दिशानिर्देशों से ताकत मिलती है। न्यायालय ने कहा कि इस कार्यालय आदेश में अभियोजन की मंजूरी के मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच असहमति के मामलों में पालन की जाने वाली मानक प्रक्रिया को विस्तार से दिया गया।

    अदालत ने रेखांकित किया,

    “CVC दिशानिर्देश जो बैंक और बीमा कंपनी आदि सहित केंद्र सरकार और सरकारी उपकरणों के सभी विभागों पर बाध्यकारी हैं और सीवीसी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी जांच की राय के अनुरूप नहीं है। एजेंसी, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सीधे मंजूरी से इनकार नहीं कर सकता और मंजूरी देने वाला प्राधिकारी CVO के माध्यम से मामले को सीवीसी को भेजने के लिए बाध्य है।”

    अभियोजन की मंजूरी देने से पिछले दो इनकार प्रासंगिक नहीं

    अदालत ने कहा,

    "अदालत ने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत 'इनकार आदेश' की प्रतियां वर्तमान में उपलब्ध नहीं थीं। यह माना गया कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने स्वयं प्रस्तुत किया कि इनकार के बारे में केवल बैंक के सीवीसी को सूचित किया गया। जब इस बारे में अनिश्चितता है कि क्या इन दो कथित इनकार आदेशों को जांच कर रही सीबीआई को भेजा गया तो यह सही ढंग से नहीं कहा जा सकता है कि कथित इनकार मंजूरी देने से इनकार करने का अंतिम निर्णय था।"

    इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध दिनांक 17-01-2024 के पत्र के अनुसार, बैंक के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी ने मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की असमर्थता के बारे में केवल सीबीआई को सूचना दी थी, जिसके परिणामस्वरूप, इस मुद्दे को आगे भेज दिया गया।

    पीठ ने जी.एन. सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य 2017 उद्धृत करते हुए कहा,

    “जब तक जांच एजेंसी को इनकार के बारे में सूचित नहीं किया जाता तब तक मंजूरी देने में असमर्थता को आंतरिक टिप्पणी या राय के रूप में माना जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें पुख्ता सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं कि पहले के मौकों पर मंजूरी से इनकार के बारे में जांच एजेंसी को सूचित किया गया और जांच एजेंसी ने उसी सामग्री के आधार पर एक बार फिर संबंधित विभाग के समक्ष मामले को उठाया।”

    उपरोक्त कारणों का हवाला देते हुए अदालत ने CVC की सलाह पर जारी मंजूरी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के दौरान विवादित मंजूरी आदेश पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता दी।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व- अनिल खरे, प्रियांक अग्रवाल

    प्रतिवादी की ओर से वकील- विक्रम सिंह ।

    केस टाइटल- शशिकांत मिश्रा बनाम भारत संघ, सीबीआई (एसीबी) जबलपुर के माध्यम से

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