जेलों में अपर्याप्त कॉलिंग सुविधा होने के कारण कैदी फोन तस्करी का सहारा लेते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

Amir Ahmad

27 Jan 2024 7:38 AM GMT

  • जेलों में अपर्याप्त कॉलिंग सुविधा होने के कारण कैदी फोन तस्करी का सहारा लेते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि जेल प्रणाली में कैदियों के लिए परिवार के सदस्यों को बुलाने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं तो ऐसे में वे हताश महसूस करेंगे और जेल के अंदर फोन की तस्करी का सहारा ले सकते हैं।

    जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जेल सुरक्षा पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

    जस्टिस ग्रेवाल ने एडीजीपी पंजाब द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का अवलोकन करते हुए, जिसमें पर्याप्त कॉलिंग प्रणाली की स्थापना के लिए समय-सीमा "8 महीने" बताई गई थी,कहा,

    "परिवार के सदस्यों को कॉल करने की हताशा कैदी को फोन की तस्करी करने के लिए मजबूर करती है।"

    जस्टिस ग्रेवाल ने जेलों में कॉलिंग सिस्टम की स्थापना के लिए लंबी समय सीमा देने के लिए पंजाब जेल प्राधिकरण से सवाल किया।

    न्यायाधीश ने कहा,

    "यह समस्या की जड़ तक जाता है, अन्यथा वे फोन पाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। समय-सीमा कम करने की जरूरत है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "यदि पर्याप्त संख्या में कॉलिंग सिस्टम स्थापित किया गया तो सामान्य कैदी को तस्करी का जोखिम नहीं होगा, या कॉल के लिए (अवैध रूप से) अनुरोध नहीं किया जाएगा।"

    गौरतलब है कि अदालत ने मौखिक रूप से पंजाब जेल प्राधिकरण से कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए जेलों में सुरक्षा उपकरण स्थापित करने के लिए सबसे कम संभव समयसीमा तय करने को कहा।

    प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने कहा कि जेलों में कैदियों द्वारा फोन का इस्तेमाल करने और वीडियो बनाने की घटनाएं लगभग रोजाना हो रही हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्थिति एडीजीपी के लिए शर्मिंदगी वाली है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।"

    मामले को 07 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने कहा,

    "उत्तरदाताओं-यूटी प्रशासन, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जेल कर्मचारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए अपने संबंधित हलफनामे दाखिल करने के लिए समय मांग गया कि रात में गश्त करने सहित जेल में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने और दिन में इस संबंध में कितनी बार जांच की गई और कितने मोबाइल फोन बरामद किए गए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।''

    अपीयरेंस

    एमिकस क्यूरी के रूप में वकील- तनु बेदी और सुमित कुमार।

    प्रतिवादी/यूओआई के लिए वकील- अरुण गोसाईं।

    केस टाइटल- कोर्ट ऑन इट्स मोशन बनाम पंजाब राज्य

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