तमिलनाडु की जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटी पॉली समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण: मद्रास हाइकोर्ट

Amir Ahmad

30 Jan 2024 3:52 PM IST

  • तमिलनाडु की जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटी पॉली समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण: मद्रास हाइकोर्ट

    मद्रास हाइकोर्ट ने LGBTQ+ समुदाय के कल्याण के लिए तमिलनाडु जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटी पॉलिसी लाने के तमिलनाडु सरकार के प्रयासों की सराहना की।

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि यह पॉलिसी समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति राज्य की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अदालत ने कहा कि पॉलिसी सेवाओं समावेशन और संवेदीकरण के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण लेकर आई और सक्षम वातावरण बनाने स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने और आउटरीच कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद करेगी।

    अदालत ने कहा,

    “तमिलनाडु जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटी (LGBTQ+) पॉलिसी अपने जटिल विवरण और व्यापक दृष्टिकोण के साथ समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए राज्य की कथित प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जिस सूक्ष्मता से पॉलिसी तमिलनाडु में LGBTQ+ अधिकारों के जटिल परिदृश्य को आगे बढ़ाती है, वह विविधता और स्वीकृति पर संवाद में योगदान करती है।”

    जस्टिस आनंद वेंकटेश LGBTQ समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने और समुदाय के सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में कई निर्देश पारित कर रहे हैं। जब मामला सोमवार को उठाया गया तो राज्य लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि मसौदा पॉलिसी जनता की राय को एकीकृत करने के बाद तैयार की गई और इसे सरकार के समक्ष रखा जाना है।

    पॉलिसी पर गौर करने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि यह राज्य में ट्रांस और इंटरसेक्स कम्युनिटी के अधिकारों और कल्याण को पहचानने और संबोधित करने की दिशा में सराहनीय कदम है।अदालत इस बात पर भी सहमत हुई कि फाइनल पॉलिसी के कार्यान्वयन के लिए समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि विभिन्न हितधारकों के हितों पर विचार करना होगा। अदालत ने आश्वासन दिया कि न तो अदालत और न ही राज्य इस प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं और केवल समुदाय के व्यक्तियों के लिए लाभकारी नीति को ही क्रियान्वित किया जाएगा।

    पॉलिसी की विशेषताएं

    पॉलिसी की प्राथमिक विशेषताओं में से एक यह है कि यह ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की सिफारिश करती है। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी प्रतिष्ठान में शामिल होने वाले कर्मचारी अलग जेंडर पहचान में कानूनी परिवर्तन के बाद अपनी नौकरी न खोए। यह अतिरिक्त दस्तावेजों पर जोर दिए बिना राज्य या केंद्रीय ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड के आधार पर कानूनी नाम और जेंडर में बदलाव की भी अनुमति देता है। पॉलिसी शैक्षणिक बाधाओं, चुनौतियों और कानूनी नाम का दावा करने में समय की देरी आदि को ध्यान में रखते हुए रोजगार में आयु में छूट का भी सुझाव देती है।

    यह पॉलिसी ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों की देखभाल के ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य मानकों पर विश्व पेशेवर संघ के मानक प्रोटोकॉल के साथ जेंडर-पुष्टि करने वाली मेडिकल और सर्जिकल केयर देखभाल का उपाय करती है और ट्रांसमस्कुलिन व्यक्तियों पर अनैतिक टू-फिंगर टेस्ट (Two-Finger Test) को बंद करने का आह्वान करती है।

    जेलों में नीति में ट्रांसजेंडर कैदियों की कैद पर गृह मंत्रालय की सलाह का अनुपालन करने जेंडर की पुष्टि के लिए शरीर की जांच बंद करने और ट्रांसफेमिनिन और ट्रांसमस्कुलिन व्यक्तियों के लिए अलग-अलग सेल और शॉवर की बात कही गई है।

    यह पॉलिसी LGBTQ+ व्यक्तियों को जन्म लेने वाले परिवारों द्वारा हिंसा और उत्पीड़न और ऐसे व्यक्तियों के लिए अल्पकालिक आश्रयों से भी बचाती है।

    यह नीति संस्थानों में विभिन्न संवेदीकरण कार्यक्रमों, सर्जरी के मामलों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए संवेदनशीलता और आश्रय घरों में कर्मचारियों और परामर्शदाताओं की संवेदनशीलता का भी प्रावधान करती है।

    अदालत ने राज्य को हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने और समिति का विस्तार करने के लिए तीन महीने का समय दिया, जिससे ट्रांस कम्युनिटी के हितों को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके।

    केस टाइटल- एस सुषमा एवं अन्य बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य

    केस नंबर: 2021 का WP 7284 (सामान्य अपराध)

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