एस्टॉपेल के सिद्धांत को कानून के मूल नियम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह उन अधिकारों को बनाने या अस्वीकार करने में मदद करता है, जो इसके बिना अस्तित्व में नहीं होंगे: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट
Amir Ahmad
24 Feb 2024 6:48 PM IST
नियोक्ताओं की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में एस्टोपेल के महत्व को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां अधिकारों का वैधानिक खंडन नहीं होता है, एस्टॉपेल दावों को मान्य कर सकता है और पार्टियों को पहले से पुष्टि किए गए तथ्यों को नकारने से रोक सकता है।
जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने कहा,
“एस्टोपेल हालांकि साक्ष्य के कानून की शाखा है, लेकिन इसे कानून के ठोस नियम के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां तक यह अधिकारों को बनाने या पराजित करने में मदद करता है, जो अस्तित्व में नहीं होंगे या छीन लिए जाएंगे। लेकिन उस सिद्धांत के लिए निःसंदेह किसी विबंध का प्रभाव किसी व्यक्ति को वह कानूनी दर्जा प्रदान करना नहीं हो सकता, जिसे किसी क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो। लेकिन, जहां ऐसा मामला नहीं है, वहां यह दावा किया जा सकता है कि अधिकार विबंध के आधार पर अस्तित्व में आया है। इसे अस्वीकार करने से वंचित व्यक्ति के खिलाफ इसे लागू करने या बचाव करने में सक्षम है।”
मामला
इस मामले में जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (JKSRTC) का कंडक्टर शामिल है, जो सरकार द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम गोल्डन हैंडशेक स्कीम के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची में शामिल था। उन्होंने इस योजना के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की, लेकिन बाद में निगम ने 2005 से अनधिकृत अनुपस्थिति का हवाला देते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।
JKSRTC ने प्रतिवाद किया कि लंबित अनुशासनात्मक जांच के कारण कंडक्टर को सूची में शामिल करना अनजाने में हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति ने उन्हें योजना से अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी समाप्ति को उचित ठहराया।
कंडक्टर ने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसे सेवानिवृत्ति योजना में शामिल करने के बाद निगम को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सहमति स्वीकार करना उनकी पात्रता की स्वीकृति और किसी भी पूर्व कदाचार की छूट के बराबर है।
न्यायालय की टिप्पणियां
जस्टिस चौधरी ने एस्टोपेल की अवधारणा पर गहराई से चर्चा की और बताया कि एस्टॉपेल जो साक्ष्य के कानून का हिस्सा है, उसको भी कानून के ठोस नियम के रूप में देखा जा सकता है, जहां तक यह उन अधिकारों को बनाने या पराजित करने में मदद करता है, जो अस्तित्व में नहीं होंगे या छीन लिया जाए लेकिन उस सिद्धांत के लिए होंगे।
पीठ ने कहा कि एक बार जब निगम ने कंडक्टर की सहमति स्वीकार कर ली तो वे पहले से मौजूद शुल्क के आधार पर उसे योजना का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकते है।
यह देखते हुए कि प्रतिवादी निगम ने सचेत निर्णय लिया है कि याचिकाकर्ता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/गोल्डन हैंडशेक योजना का हकदार है।
अदालत ने कहा,
"प्रतिवादी निगम को रोक के सिद्धांत के आवेदन द्वारा यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि योजना के संदर्भ में सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं कुछ जांच पर समाप्त की जा सकती हैं, जिससे याचिकाकर्ता जुड़ा नहीं था।”
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही बिना किसी प्रगति के दो साल से लंबित है, जस्टिस चौधरी ने निगम की प्रामाणिकता पर संदेह जताया और कहा कि यह योजना के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के उनके दावे को विफल करने का प्रयास कर रहा है।
इन टिप्पणियों के आलोक में अदालत ने समाप्ति आदेश रद्द कर दिया और JKSRTC को कंडक्टर को गोल्डन हैंडशेक योजना के तहत सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश दिया।
केस टाइटल- जसवन्त सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम
साइटेशन- लाइव लॉ (जेकेएल) 24 2024