गुजरात हाइकोर्ट ने 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

5 Feb 2024 7:35 AM GMT

  • गुजरात हाइकोर्ट ने 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नोटिस जारी किया

    गुजरात हाइकोर्ट ने 9 मार्च, 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम और विवरण की घोषणा करते हुए नोटिस जारी किया।

    नोटिस में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) और गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट लोक अदालत के दौरान संबोधित किए जाने वाले विषयों की रूपरेखा दी गई।

    मार्च, 2024 के दूसरे शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत निम्नलिखित मामलों पर केंद्रित होगी।

    आपराधिक समझौता योग्य अपराध, धारा 138 के तहत NI Act के मामले, धन वसूली के मामले, MACT मामले, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी बिल और अन्य बिल भुगतान मामले (गैर-शमनयोग्य को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण मामले, वेतन और भत्ते तथा सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (केवल हाइकोर्ट में लंबित), अन्य नागरिक मामले (जैसे किराया, सुखभोग अधिकार, निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे) आदि।

    29 जनवरी, 2024 के नोटिस में कहा गया,

    “गुजरात हाइकोर्ट 09-03-2024 को गुजरात हाइकोर्ट में लंबित मामलों के लिए NALSA द्वारा निर्दिष्ट उपर्युक्त विषयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने पर विचार कर रहा है।”

    नोटिस में आगे कहा गया,

    “वकील/संबंधित पक्ष, जो विवाद के निपटारे के लिए अपने लंबित मामलों को 09-03-2024 (दूसरे शनिवार) को गुजरात हाइकोर्ट में आयोजित होने वाली लोक अदालत में रखने के इच्छुक हैं, से अनुरोध है कि वे कार्यालय से संपर्क करें। हाइकोर्ट कानूनी सेवा समिति को 02-03-2024 को या उससे पहले अपने मामलों के विवरण के साथ नीचे दिए गए पते/ई-मेल कानूनी सहायता-hcguj@nic.in पर भेजें। नोटिस में कहा गया कि सभी से राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग करने और भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।”

    Next Story