दिल्ली हाइकोर्ट ने तीन स्थानीय ढाबों को मुरथल स्थित भोजनालय "मन्नत ढाबा" के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका
Amir Ahmad
9 Jan 2024 12:44 PM IST
जस्टिस अनीश दयाल ने मन्नत ढाबा, श्री मन्नत ढाबा और अपना मन्नत ढाबा के नाम से अपने रेस्तरां चलाने वाले तीन प्रतिवादियों के खिलाफ पूर्व-पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया।
यह घटनाक्रम मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा दायर मुकदमे में हुआ, जिसमें उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मन्नत, मन्नत ढाबा, मन्नत ग्रुप, मन्नत रिसॉर्ट्स आदि को उल्लंघन से बचाने की मांग की गई।
स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी भोजनालयों में से एक मन्नत ढाबा के पास मन्नत समूह के ट्रेडमार्क और लोगो "MANNAT" को अपनाने और उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं है।
प्रतिवादी मन्नत ढाबा को मूल रूप से "डिलाईट एम्ब्रोसिया" के नाम से जाना जाता था। लेकिन पिछले साल मई-जून में इसे आसपास के क्षेत्र में खुलने वाले अन्य समान ब्रांड वाले हाईवे रेस्तरां के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पुनः ब्रांडेड किया गया। प्रतिवादी अपना मन्नत ढाबा के मालिक ने स्थानीय आयुक्त को सूचित किया कि उन्होंने लगभग 2-3 महीने पहले रेस्तरां पर कब्जा कर लिया और "मन्नत" की ब्रांडिंग बरकरार रखी, क्योंकि यह आसपास के अन्य ढाबों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था।
अदालत ने कहा,
"उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, यह अदालत संतुष्ट है कि वादी ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया।"
जस्टिस सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादियों द्वारा अपने रेस्तरां को रीब्रांड करने के प्रयासों के मद्देनजर प्रत्येक प्रतिवादी इस मुद्दे को निपटाने के लिए मन्नत समूह के वकील से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि वह चाहे तो अपने ढाबों की रीब्रांडिंग या उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके की पेशकश कर सकता है।
मन्नत ग्रुप की ओर से वकील दुष्यंत के. महंत, सुभाष भूतोरिया और आशिमा कपूर पेश हुए।
केस टाइटल: मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मन्नत ढाबा और अन्य।
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