दिल्ली हाइकोर्ट ने 'स्टारबक्स' फ्रेंचाइजी के लिए जनता को अनाधिकृत रूप से आवेदन आमंत्रित करने वाला Google फॉर्म प्रतिबंधित किया

Amir Ahmad

24 Jan 2024 3:26 PM IST

  • दिल्ली हाइकोर्ट ने स्टारबक्स फ्रेंचाइजी के लिए जनता को अनाधिकृत रूप से आवेदन आमंत्रित करने वाला Google फॉर्म प्रतिबंधित किया

    दिल्ली हाइकोर्ट ने Google को "स्टारबक्स फ्रैंचाइज़" के लिए आवेदन करने के लिए आम जनता को आमंत्रित करने वाले विभिन्न Google फ़ॉर्म के यूआरएल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया। स्टारबक्स भारत में फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम नहीं करता है।

    जस्टिस अनीश दयाल ने यह भी कहा कि कॉफ़ी हाउस की इंटरनेशनल चैन स्टारबक्स, Google फ़ॉर्म के अन्य समान यूआरएल को सूचीबद्ध करते हुए हलफनामा दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसके बाद Google उसे निलंबित कर सकता है।

    अदालत ने कहा,

    “ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नंबर 4 (Google) को किसी भी कारण से किसी विशेष यूआरएल पर आपत्ति है, वे उस संबंध में वादी को जवाब देने के लिए स्वतंत्र होंगे। वह इस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा। साथ ही वह आगे के निर्णय और राहत के लिए न्यायालय आने का विचार कर सकता है।”

    जस्टिस दयाल स्टारबक्स द्वारा अज्ञात "जॉन डो" संस्थाओं के खिलाफ दायर मुकदमे से निपट रहे थे, जो बिना किसी प्राधिकरण के खुद को इसकी फ्रेंचाइजी बता रहा है।

    पिछले साल अप्रैल में स्टारबक्स के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई थी। हालांकि हाल ही में आवेदन दायर किया गया, जिसमें "स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ी" के रूप में धोखाधड़ी करने वाले विभिन्न धोखेबाजों पर लगाम लगाने की मांग की गई।

    धोखेबाज़ Google फ़ॉर्म के माध्यम से ऐसा कर रहे है, जिसका टाइटल "स्टारबक्स फ़्रैंचाइज़ी" है। कहा गया कि कोई भी व्यक्ति स्टारबक्स की फ़्रैंचाइज़ी लेने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म पर आवेदन कर सकता है।

    अदालत ने आगे कहा,

    “इस न्यायालय की राय में वादी इस आवेदन में जो राहत चाहते हैं, उसके हकदार होंगे, न केवल यह कि ये Google फॉर्म स्टारबक्स फ्रैंचाइज़ (जो मौजूद नहीं हैं) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखेबाजों द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही भारत में साथ ही आम जनता से निजी जानकारी और डेटा की मांग की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

    वादी के वकील- रीमा मजूमदार और शिल्पी सिन्हा।

    प्रतिवादियों के लिए वकील- छवि अरोड़ा।

    डी-1 के लिए वकील- वैभव गग्गर, कार्तिकेय अस्थाना के साथ, जीपी मोनिका लखनपाल गग्गर, वासुदता, शेफाली मुंडे और ध्रुव मेहता ।

    डी-2 के लिए वकील- हरीश वैद्यनाथन शंकर, सीजीएससी, श्रीश कुमार मिश्रा, अलेक्जेंडर मथाई पाकाडे और कृष्णन वी, MEITY और DOT के लिए

    डी-4 के लिए वकील- नील मेसन, विहान डांग, उज्जवल भार्गव और प्रज्ञा जैन।

    केस टाइटल; स्टारबक्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और अन्य।

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