अप्रमाणित अवैध संबंध के आरोप पत्नी को भरण-पोषण देने से इनकार करने का आधार नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट
Amir Ahmad
10 Jan 2024 6:43 PM IST
दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल अवैध संबंध के आरोपों के आधार पर पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (Domestic Violence Act 2005) के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। अभी यह मुकदमे के दौरान साबित होना बाकी है।
जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पति की याचिका खारिज कर दी। इसमें पत्नी को किराए के लिए प्रति माह 6000 रुपये साथ ही 11,460 रुपये का मासिक अंतरिम रखरखाव और दोनों नाबालिग बेटियों के खर्च के लिए 9,800 रुपये देने के लिए निर्देश दिया गया था।
पति ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दायर शिकायत मामले को रद्द करने की भी मांग की।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित गुजारा भत्ता के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है।
अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड के अनुसार, पत्नी को पति में छोड़ दिया था, क्योंकि उसने घर की संपत्तियों को बेच दिया था। उसके और बच्चों के लिए भरण-पोषण का कोई प्रावधान किए बिना किराए के मकान में ट्रांसफर हो गया।
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पति के कृत्य और आचरण "घरेलू हिंसा" का गठन करते हैं, क्योंकि पत्नी उन आर्थिक और वित्तीय संसाधनों से वंचित थी, जिसकी वह कानून के तहत हकदार थी।
अदालत ने कहा,
"घरेलू संपत्ति का निपटान, जिसमें प्रतिवादी का हित है और घरेलू संबंधों के आधार पर उपयोग करने का हकदार है, मामले को 'आर्थिक दुरुपयोग' के दायरे में लाता है, जैसा कि डीवी एक्ट (DV Act) की धारा 3 में कहा गया।"
जस्टिस मेंदीरत्ता ने कहा कि अवैध संबंध के आरोप और अनैतिक तस्करी अधिनियम (Immoral Trafficking Act) के प्रावधानों के तहत एफआईआर, जैसा कि पति ने आरोप लगाया, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा कार्यवाही शुरू करने के बाद उसके द्वारा देर से दर्ज की गई।
अदालत ने कहा,
"प्रतिवादी को केवल अवैध संबंध के आरोपों के आधार पर डीवी अधिनियम (DV Act) के तहत अंतरिम रखरखाव के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो मुकदमे के दौरान साबित होना बाकी है।"
इसमें कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही रद्द करने के लिए पति द्वारा उठाए गए तर्क बिना किसी योग्यता के है।
अदालत ने कहा
“भरण-पोषण के मुद्दे पर भी एमएम ने इस तथ्य को विधिवत नोट किया कि याचिकाकर्ता की मासिक आय लगभग 57,300/- रुपये है और याचिकाकर्ता के पास 32,73,693/- रुपये का बैंक बैलेंस भी है, जिसमें से कर्ज लिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा चुकाया जा सकता है। इसके अलावा, आय और संपत्ति के हलफनामे पर विचार करने के बाद निचली अदालत ने देखा कि प्रतिवादी के पास अपने और अपनी बेटियों के भरण-पोषण के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है।”
केस टाइटल: ए बनाम बी
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