नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करना होगा: साइबर अपराधों के प्रसार, कानूनी दस्तावेजों में जालसाजी पर दिल्ली हाइकोर्ट

Amir Ahmad

16 Jan 2024 3:49 PM IST

  • नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करना होगा: साइबर अपराधों के प्रसार, कानूनी दस्तावेजों में जालसाजी पर दिल्ली हाइकोर्ट

    दिल्ली हाइकोर्ट ने साइबर अपराधों के प्रसार पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस प्रणाली में सुधार करना होगा और ऐसे मामलों के लिए अधिकारियों द्वारा एक सरल शिकायत दर्ज करने की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ बढ़ते साइबर अपराधों और अदालती आदेशों के साथ-साथ फर्जी एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट के मुद्दे पर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्रीय और राज्य साइबर सेल की वेबसाइटें निष्क्रिय हैं और देश में हो रहे नवीनतम साइबर अपराधों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं करती हैं।

    यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित साइबर पोर्टल 'दोस्त' को सितंबर, 2022 से अपडेट नहीं किया गया। वेबसाइट में केवल कुछ लेख हैं, जो नागरिकों को धोखेबाजों और साइबर अपराध करने वालों के नवीनतम और चल रहे तौर-तरीकों के बारे में अपडेट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

    वकील ने आगे कहा कि अधिकारियों को इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और साइबर अपराध की शिकायतों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

    इसके अलावा, अदालत ने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि याचिका में उल्लिखित प्रार्थनाएं मौखिक प्रस्तुतियों में माँगी गई प्रार्थनाओं से भिन्न हैं।

    अदालत ने उन्हें "अव्यवहारिक प्रार्थनाएं" बताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील से याचिका में संशोधन करने और मामले को 30 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए बदलावों को शामिल करने को कहा।

    अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील से लोगों के लिए ईमेल के जरिए साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज कराने के लिए सरल डिजिटल सुविधा के बारे में निर्देश लेने को भी कहा।

    अदालत ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा,

    “मान लीजिए किसी ने पैसे ट्रांसमिट किए। पैसे को तुरंत ब्लॉक करना होगा। यह तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक आपके पास डिजिटल सिस्टम नहीं होगा। पैसा इस देश की सीमाओं को पार कर जाएगा। आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे।”

    इसमें कहा गया,

    “भले ही पैसा बैंकों के माध्यम से दिया गया हो, यह 15 मिनट में देश से बाहर चला जाएगा। दो या तीन काम करो। मुझे लगता है कि वे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। एक है, जागरूकता पैदा करना और दूसरा है, शिकायत दर्ज करने के लिए सिस्टम बनाना।”

    इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल कई मशहूर हस्तियां शिकायत कर रही हैं कि उन्होंने कभी विज्ञापन नहीं किया, लेकिन वही शिकायतें आ रही हैं।

    अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा,

    “यह साइबर अपराधों की वास्तविक समस्या है। आपको विशेष समर्पित यूनिट बनानी होंगी और नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करना होगा। पुलिसकर्मी को नए कंप्यूटरों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए।”

    अदालत ने केंद्र सरकार के वकील से अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की वास्तविकता की जांच के लिए एकीकृत प्रणाली रखने के निर्देश लेने को भी कहा।

    केस टाइटल- अक्षया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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