ग्रामीणों पर हृदय विदारक अत्याचार, आवाजाही पर प्रतिबंध अनुचित उत्पीड़न का कारण: कलकत्ता हाइकोर्ट ने संदेशखाली में लगी सीआरपीसी की धारा 144 रद्द की

Amir Ahmad

14 Feb 2024 2:40 PM IST

  • ग्रामीणों पर हृदय विदारक अत्याचार, आवाजाही पर प्रतिबंध अनुचित उत्पीड़न का कारण: कलकत्ता हाइकोर्ट ने संदेशखाली में लगी सीआरपीसी की धारा 144 रद्द की

    कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और क्षेत्र में अवैध भूमि कब्जे के कारण अशांति के मद्देनजर लगाई गई सीआरपीसी की धारा 144 के तहत दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया। उपद्रवी कथित तौर पर सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था से थे, जिस पर न्यायालय की समन्वय पीठ ने संज्ञान लिया।

    जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने क्षेत्र में प्रख्यापित 144 सीआरपीसी आदेशों को रद्द करते हुए कहा,

    "जैसा कि आरोप लगाया गया, सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित तीन प्रमुख बदमाशों द्वारा ग्रामीणों पर किए गए अत्याचार बिल्कुल घृणित और दिल दहला देने वाले हैं। मुख्य बदमाशों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी न होने के साथ-साथ ग्रामीणों की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध कम से कम संहिता की धारा 144 के संदर्भ में क्षेत्र के निवासियों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें आगे के अत्याचारों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। इस तरह की घोषणा अधिक सावधानी बरतते हुए और निश्चित रूप से बेहतर तर्क के साथ की जानी चाहिए। आख़िरकार हम देश के नागरिकों के अधिकारों से निपट रहे हैं।"

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे संदेशखाली के निवासी हैं और पुलिस की मनमानी कार्रवाई से व्यथित हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया कि तीन बदमाश अर्थात् एसके शाजहान, शिबा प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार सभी सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हैं और क्षेत्र के निवासियों को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित कर रहे हैं।

    यह तर्क दिया गया कि ये बदमाश जबरन कृषि भूमि हड़प लेंगे अवैध मत्स्य पालन स्थापित करेंगे और स्थानीय लोगों को उचित पारिश्रमिक के बिना इन मत्स्य पालन में काम करने के लिए मजबूर करेंगे।

    यह तर्क दिया गया कि वे रात में इलाके की महिलाओं को अपने कार्यालयों में ले जाते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं, जिसके कारण महिलाओं ने उनके कार्यों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके कारण प्रशासन द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 लगाने का आदेश जारी करना पड़ा।

    यह तर्क दिया गया कि पुलिस ने अपराधियों की सहायता करते हुए स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ को हटाने का प्रयास किया और विरोध करने वाली महिलाओं के पुरुष रिश्तेदारों को उठा लिया। स्थानीय मीडिया के दबाव के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका।

    राज्य के एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया कि दलीलों में उठाए गए अधिकांश तर्क रिट याचिका पर आधारित नहीं हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया कि पिछले कुछ दिनों में संदेशखाली में स्थिति खराब हो गई और क्षेत्र में झड़पें हुईं, जिसके कारण सशस्त्र प्रदर्शनकारी महिलाओं का बड़ा समूह पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहा था और यहां तक ​​कि एक आरोपी की संपत्ति में आग भी लगा दी।

    दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि ग्रामीणों पर हुए अत्याचार दिल दहला देने वाले हैं।

    यह माना गया,

    "मुख्य बदमाशों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी न होने के साथ-साथ ग्रामीणों की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध कम से कम संहिता की धारा 144 के संदर्भ में क्षेत्र के निवासियों को अनुचित उत्पीड़न हो सकता है। विशेष रूप से स्थान की विशिष्ट भूगोल को ध्यान में रखते हुए और उन्हें और अधिक असुरक्षित बना सकता है।"

    कोर्ट ने कहा कि जब तक स्थानीय लोगों के मन में विश्वास की भावना पैदा नहीं होगी, वे अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे।

    वहीं सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश से निपटने में न्यायालय ने कहा कि इसमें मोटे तौर पर क्षेत्र में तनाव का उल्लेख किया और अवैधता की सटीक प्रकृति या आशंका वाले खतरे पर चर्चा नहीं की गई। इससे शांति भंग होने की संभावना का बेतुका और अनुष्ठानिक संदर्भ बन गया।

    सीआरपीसी की धारा 144 आदेशों को प्रख्यापित करने के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में ऐसे परीक्षणों की कोई उचित संतुष्टि दर्ज नहीं की गई।

    कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोई सामग्री नहीं दी गई कि पूरे संदेशखाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र को आदेश के साथ क्यों कवर किया जाना चाहिए।

    तदनुसार सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने का आदेश रद्द कर दिया गया। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों की तलाश करके अपनी प्राथमिकताएं तय करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पीड़ित महिलाएं शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।

    साइटेशन- लाइवलॉ (कैल) 48 2024

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