अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार से केवल दोषसिद्धि के कारण वंचित नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाइकोर्ट
Amir Ahmad
15 Jan 2024 10:54 AM GMT
कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में मान कि अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे दोषी ठहराया गया।
जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सजा पुनर्विचार बोर्ड (SSRB) को उसकी पत्नी (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर दोषी की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया। याचिकाकर्ता पहले ही काफी समय तक सलाखों के पीछे का जीवन गुजार चुका है। याचिकाकर्ता पर कोई दोहरी सजा नहीं हो सकती है। याचिकाकर्ता को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल होने का अवसर देने से इनकार करके भले ही याचिकाकर्ता योग्य हो।"
याचिकाकर्ता ने SSRB के आदेश को चुनौती दी, जिसने दोषी ठहराए गए। आजीवन कारावास की सजा पाए अपने पति की शीघ्र रिहाई की उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि SSRB का उचित गठन नहीं किया गया और उसकी प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए उद्धृत आधार सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट द्वारा छूट के संबंध में अपनाए गए रुख के अनुरूप नहीं है।
यह प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के पुनर्वास के लिए समग्र आधार पर विचार करने का निर्देश दिया। इससे उनकी रिहाई हो सके और यह माना गया कि SSRB पूरी तरह से पीठासीन न्यायाधीश या पुलिस के दृष्टिकोण पर भरोसा नहीं करेगा।
राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उनके पति की सजा की माफी के लिए उनकी याचिका खारिज करने के कारणों का सारांश उन्हें दिया गया। लेकिन वकील के पास कोई निर्देश नहीं थे।
कोर्ट ने कहा कि अस्वीकृति के आधार, जो रिट याचिका के साथ संलग्न है, व्यापक प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ता का पति 20 साल से अधिक समय से हिरासत में है।
यह माना गया कि ''यह अच्छी तरह से पता है कि आधुनिक आपराधिक न्यायशास्त्र में सजा का उद्देश्य सुधारात्मक है न कि प्रतिशोधात्मक।''
आगे यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति के अलावा विभिन्न विचार पारित किए, जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। इनमें से किसी पर भी इस मामले में SSRB द्वारा विचार नहीं किया गया।
आगे यह माना गया कि याचिकाकर्ता की माफी की याचिका अस्वीकार करने के लिए जिस पुलिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया, वह भी 'गूढ़' थी। याचिकाकर्ता के अपराध की प्रकृति, जो बहुत पहले घटित हुई थी, प्राथमिक विचार की है।
जबकि पीड़ित के परिवार द्वारा शीघ्र रिहाई की प्रार्थना का विरोध किया गया। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विरोध का समर्थन करने के लिए ठोस कारण होने चाहिए।
तदनुसार, यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को पहले से ही 20 साल की सजा भुगतने के बाद आगे की सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि SSRB का गठन ठीक से नहीं किया गया। इस प्रकार निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता की याचिका पर आदेश में दर्शाए गए मानदंड पर एक महीने के भीतर पुनर्विचार किया जाए।
साइटेशन- लाइवलॉ (कैल) 14 2024
केस टाइटल- महुया चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।
केस नंबर: 2023 का W.P.A 22366
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