महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम | वेतनमान में कटौती का जुर्माना रोजगार की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाता, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों पर प्रभाव पड़ता है: बॉम्बे हाइकोर्ट

Amir Ahmad

1 Feb 2024 12:52 PM GMT

  • महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम | वेतनमान में कटौती का जुर्माना रोजगार की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाया जाता, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों पर प्रभाव पड़ता है: बॉम्बे हाइकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सजा के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतनमान में कटौती का प्रभाव रोजगार की अवधि से आगे नहीं बढ़ता और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों पर असर पड़ता है।

    जस्टिस एएस चांदूरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने डॉ. रामचन्द्र बापू निर्मले द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें दंड के रूप में सेवानिवृत्ति तक कम करने से पहले उनके वेतन के आधार पर उनकी पेंशन की गणना करने की मांग की गई।

    खंडपीठ ने कहा,

    "नियम 5(1)(v) द्वारा शासित महाराष्ट्र सिविल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1979 के नियम 5(1)(v) को सही ढंग से पढ़ने पर कुल मिलाकर याचिकाकर्ता का यह तर्क उचित है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लाभ की गणना नहीं की जा सकती है। नियम 5(1)(v) के प्रावधान उस अवधि के दौरान लागू होंगे, जब कोई कर्मचारी सेवा में होता है, न कि उसके सेवानिवृत्त होने के बाद लाभ के लिए, क्योंकि उक्त नियम में प्रयुक्त "वेतन वृद्धि" किसी के रोजगार के कार्यकाल के दौरान होगी, सेवानिवृत्ति के बाद नहीं।”

    याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10 अक्टूबर, 2022 के आदेश को चुनौती दी, जिसने उसका मूल आवेदन खारिज कर दिया।

    राज्य के पूर्व मेडिकल अधिकारी डॉ. निर्मले ने 20 दिसंबर, 1978 से 31 अगस्त, 2008 तक सेवा की। उन्हें निजी सेवा में रहते हुए गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (NPA) लेने का दोषी पाया गया। 31 मार्च, 2008 को एक दंड आदेश जारी किया गया, जिसमें एनपीए 36,060 रुपये और सेवानिवृत्ति तक वेतन में तीन चरणों की रुपये की वसूली का निर्देश दिया।

    डॉ. निर्मले की सेवानिवृत्ति पर राज्य ने कम वेतनमान के आधार पर उनकी पेंशन की गणना की। उन्होंने इस गणना का विरोध किया। इस बात पर जोर देते हुए कि सजा आदेश में स्पष्ट रूप से वेतन में निरंतर कटौती का उल्लेख नहीं था, लेकिन राज्य सहमत नहीं हुआ। महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) ने 10 अक्टूबर, 2022 को उनका मूल आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उनकी पेंशन की गणना का विरोध किया गया। इस प्रकार उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कटौती केवल सजा की निर्दिष्ट अवधि के दौरान ही लागू होनी चाहिए।

    राज्य ने तर्क दिया कि डॉ. निर्मले की व्याख्या स्वीकार करने से सजा आदेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और अदालत से याचिका खारिज करने का आग्रह किया।

    अदालत ने कहा कि सजा आदेश में इस बात पर निर्देशों का अभाव है कि क्या याचिकाकर्ता कटौती अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित करेगा या निर्दिष्ट सजा अवधि के बाद भविष्य की वेतन वृद्धि पर इस कटौती का प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने बताया कि नियम 5(1)(v) के तहत सजा आदेश में ऐसी स्पष्टता की आवश्यकता है।

    अदालत ने सजा आदेश की राज्य की व्याख्या को खारिज की कि वेतन वृद्धि रोकना उस अवधि की समाप्ति के बाद भी लागू होगा, जिसके लिए सजा दी गई। इसने दावा किया कि यह व्याख्या सजा आदेश जारी होने के बाद उसे संशोधित करने के समान है और इसकी अनुमति नहीं है। अदालत ने सजा आदेश को बिना किसी जोड़ घटाव के सख्ती से पढ़ने पर जोर दिया।

    अदालत के अनुसार राज्य की व्याख्या स्वीकार करने से नियम बनाने वाले प्राधिकारी की मंशा के विपरीत सज़ा स्थायी उपाय में बदल जाएगी। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कम वेतनमान का प्रभाव कर्मचारी पर केवल सजा की अवधि के दौरान, विशेष रूप से सेवा अवधि के दौरान होना चाहिए और इसे पेंशन जैसे सेवा के बाद के लाभों तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

    नियम 5(1)(v) संबंधित प्राधिकारी द्वारा "उस अवधि के दौरान" वेतन में भविष्य की वृद्धि के प्रभाव को निर्दिष्ट करने के लिए एक और निर्देश निर्धारित करता है, जिसके लिए समयमान में निचला चरण निर्दिष्ट किया गया। अदालत ने अवधि के दौरान वाक्यांश की व्याख्या उस अवधि के लिए की, जिसके लिए जुर्माना लगाया गया, जो इस मामले में याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तक है। इसलिएअदालत ने निष्कर्ष निकाला कि नियम 5(1)(v) सेवा अवधि के दौरान लागू होता है, न कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों पर।

    अदालत ने कहा,

    “डी एंड ए नियमों के नियम 5(1)(वी) द्वारा अनिवार्य किसी भी निर्देश के अभाव में और उक्त नियम के तहत सजा केवल रोजगार की अवधि के दौरान लागू होती है। पेंशन की गणना के लिए इस तरह की सजा को प्रभावी करने की विवादित कार्रवाई कानून की नजर में गलत है।''

    नतीजतन अदालत ने ट्रिब्यूनल के 10 अक्टूबर, 2022 के आदेश और 16 फरवरी, 2021 का संचार रद्द कर दिया।

    अदालत ने राज्य को विशेष रूप से पेंशन गणना के लिए जुर्माना आदेश के कार्यान्वयन से पहले बेसिक सैलरी को बेसिक सैलरी के रूप में मानने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रतिवादियों को पेंशन राशि की पुनर्गणना करने और आठ सप्ताह के भीतर अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल - डॉ. रामचन्द्र बापू निर्मले बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य

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