बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद ससुर की मौत पर दोषी को 5 दिन की पैरोल दी गई

Amir Ahmad

12 Feb 2024 1:01 PM IST

  • बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद ससुर की मौत पर दोषी को 5 दिन की पैरोल दी गई

    बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों द्वारा 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गोधरा उप-जेल में आत्मसमर्पण करने के ठीक दो सप्ताह बाद उनमें से एक प्रदीप मोधिया को उसके ससुर की मृत्यु की वजह से गुजरात हाइकोर्ट ने पांच दिन की पैरोल दी।

    मोदिया ने 30 दिन की पैरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब मोदिया को पैरोल पर रिहा किया गया तो उसने संबंधित जेल प्राधिकारी के समक्ष समय पर रिपोर्ट की और जेल में उसका आचरण भी अच्छा बताया गया।

    जस्टिस एमआर मेंगडे ने मृत्यु प्रमाण पत्र और जेल अधिकारी के बयान की जांच के बाद मोदिया को पांच दिनों की पैरोल दी।

    जस्टिस मेंगडे ने आदेश दिया,

    ''मामले को ध्यान में रखते हुए याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता को उसकी वास्तविक रिहाई की तारीख से 5 दिनों की अवधि के लिए सामान्य नियमों और शर्तों पर पैरोल छुट्टी पर बढ़ाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें 5,000 रुपये का जमानत बांड भी शामिल है। जेल प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए 5,000 रुपये याचिकाकर्ता को पैरोल छुट्टी की समाप्ति पर या उससे पहले जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।"

    विशेष रूप से अगस्त, 2022 में गुजरात सरकार ने मोधिया सहित 11 दोषियों को कारावास के दौरान उनके 'अच्छे आचरण' का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई दे दी। जिन 11 लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, वे हैं-राधेश्याम शाह, जसवन्त नाई, गोविंद नाई, केसर वोहनिया, बाका वोहनिया, राजू सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, मितेश भट्ट और प्रदीप मोधिया।

    वहीं 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और राज्य की सहभागी होने और अपने विवेक का दुरुपयोग करने के लिए आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रिहा हुए दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल लौटने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने 21 जनवरी को गोधरा जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

    अपीयरेंस

    आवेदक नंबर 1 प्रतिवादी के नंबर 2,3 के लिए वकील-एमएस खुशबू पी व्यास

    प्रतिवादी संख्या 1 के लिए ऐप- सोहम जोशी

    केस नंबर- विशेष आपराधिक आवेदन (पैरोल छुट्टी) नं. 2024 का 1540

    केस टाइटल- प्रदीपभाई रमनलाल मोदिया थ्रू ऐश्वर्याबेन हर्ष मोदिया बनाम गुजरात राज्य

    एलएल साइटेशन- लाइव लॉ (गुजरात) 9 20

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