सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा भ्रूण में पर्याप्त असमानताओं की पुष्टि के बाद ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी स्वीकार्य: केरल हाईकोर्ट
Shahadat
28 Dec 2023 12:42 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की मांग केवल तभी की जा सकती है, जब सक्षम मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं का निदान किया हो।
कोर्ट ने कहा,
"वैधानिक रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3(2)(बी) के आदेश के तहत यह केवल उन मामलों में है, जहां भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं हैं, जिसका निदान सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाता है। ऐसे में गर्भावस्था की समाप्ति की मांग नहीं की जा सकती।"
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने याचिकाकर्ता-पति और पत्नी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए 30 सप्ताह के भ्रूण की मेडिकल टर्मिनेशन को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में नवजात शिशु के जीवन को खतरे में डालने वाली घातक भ्रूण असामान्यताओं का सुझाव नहीं दिया गया।
कोर्ट ने कहा,
“निस्संदेह, एक्सपर्ट की राय निर्णायक है कि भ्रूण अच्छी अवस्था में है। हालांकि गुर्दे की असामान्यता के साथ पैदा हो सकता है। हालांकि, हल्के से गंभीर तक के पैमाने के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए आपत्तिजनक रूप से यह ऐसा मामला नहीं है, जहां यह अदालत याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार कर सकती है। खासकर जब भ्रूण 30 सप्ताह का गर्भ प्राप्त कर चुका हो।
याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताएं हैं, प्रेग्नेंसी को मेडिकल रूप से टर्मिनेट करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दावा किया कि भ्रूण में 'भ्रूण के लिए द्विपक्षीय बढ़े हुए इकोोजेनिक गुर्दे हैं, दोनों में सूक्ष्म सिस्ट की उपस्थिति' और यह गंभीर असामान्यताओं के साथ पैदा होगा।
इस प्रकार न्यायालय ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, एर्नाकुलम द्वारा गठित जिला मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी।
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि प्रेग्नेंसी को जारी रखा जा सकता है, क्योंकि कोई घातक भ्रूण विसंगति नहीं है और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन बच्चे के जन्म के बाद ही किया जा सकता। इसने एसएटी मेडिकल कॉलेज परिसर, तिरुवनंतपुरम में उपलब्ध एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा आगे के मूल्यांकन की भी सिफारिश की, जिसमें भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ, आनुवंशिकीविद् और बाल चिकित्सा नेफ्रोलॉजिस्ट शामिल हैं।
दो सक्षम मेडिकल बोर्डों की रिपोर्टों का अवलोकन करने पर न्यायालय ने इस प्रकार पाया:
“उपरोक्त दो रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि यह एक्सपर्ट और डॉक्टरों की विशिष्ट राय है कि भ्रूण घातक विसंगति से पीड़ित नहीं है; और आनुवंशिक अध्ययन द्वारा निदान किया गया रीनल सिस्ट और डायबिटीज सिंड्रोम बहुप्रणालीगत विकार है, जो हल्के से लेकर गंभीर रीनल हानि तक होता है, जिसका आकलन बच्चे के जन्म के बाद ही किया जा सकता है।'
तदनुसार, न्यायालय ने यह कहते हुए रिट याचिका बंद कर दी कि वह कोई और आदेश पारित नहीं कर सकती, क्योंकि सक्षम मेडिकल बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि भ्रूण स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक है। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता भी अब संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके पास अपने भ्रूण की स्वास्थ्य स्थिति का बेहतर निदान है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट सिबी थॉमस, सीजे सोलोमन, ईजी एम्बिली ने किया।
केस टाइटल: अश्वथी सुरेंद्रन बनाम भारत संघ
केस नंबर: WP(C) नंबर 40518/2023
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