Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया

Shahadat

22 Jan 2024 5:49 AM GMT

  • Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया।

    पिल्लई को पिछले साल 28 दिसंबर को उनकी पत्नी की मेडिकल स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिनकी सर्जरी हुई थी।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने हालांकि पिल्लई को अंतरिम जमानत की तीन दिन की अवधि बढ़ा दी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी वापस जाने और अपनी पत्नी के लिए नर्स की व्यवस्था करने के लिए 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, यदि अभी तक नहीं किया गया।

    अदालत ने पिल्लई को 24 जनवरी को जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि भविष्य में इसी आधार पर अंतरिम जमानत के विस्तार के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    “अंतरिम जमानत किसी आपात स्थिति के लिए छोटी अवधि के लिए है। इसे लंबी अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता।”

    जस्टिस शर्मा ने पिल्लई द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली अर्जी का निपटारा किया।

    यह प्रस्तुत किया गया कि उनकी पत्नी को उपचार प्रक्रिया के लिए पीआरपी स्टेरॉयड प्रक्रिया (प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन) दी जानी है और उन्हें छह सप्ताह के लिए नर्स की आवश्यकता होगी। यह भी कहा गया कि उसे दर्द और गतिशीलता संबंधी समस्याएं हैं।

    दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आधार पर अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध किया कि पिल्लई की पत्नी के लिए स्थायी नर्स की कोई तात्कालिकता या कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें केवल पीआरपी इंजेक्शन दिया जाना है।

    याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड में पिल्लई की पत्नी को पीआरपी इंजेक्शन दिए जाने की बात सामने आई है। उन्हें अपने साथ अटेंडेंट की जरूरत पड़ सकती है।

    अदालत ने कहा,

    “ऐसी परिस्थितियों में चूंकि आवेदक 18.12.2023 से अंतरिम जमानत पर है, इसलिए अंतरिम जमानत के विस्तार का कोई आधार नहीं बनता। आवेदक को अंतिम आदेश के अनुसार 20.01.2024 को आत्मसमर्पण करना होगा।”

    इसमें कहा गया,

    “हालांकि, आवेदक को दिल्ली वापस यात्रा करने और यदि आवश्यक हो तो नर्स की व्यवस्था करने के लिए यदि अभी तक नहीं किया गया है तो समान नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत के तीन दिनों का विस्तार दिया गया। आवेदक 24.01.2024 को जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

    ईडी के अनुसार, पिल्लई 'दक्षिण समूह' का हिस्सा है, जिसमें दक्षिण भारत के नेताओं का समूह शामिल है। इसने कथित तौर पर मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत भेजी थी।

    यह भी आरोप लगाया गया कि पिल्लई ने दिल्ली में शराब लाइसेंस हासिल करने के लिए लोक सेवकों को अवैध संतुष्टि प्रदान की।

    इस मामले में आप नेता सत्येन्द्र जैन, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

    विवाद का मूल 2021 में राजस्व को बढ़ावा देने और शराब व्यापार में सुधार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई उत्पाद शुल्क नीति है, जिसे बाद में कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिसी की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आदेश दिया।

    प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दावा किया कि यह पॉलिसी - जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यापार को पूरी तरह से निजीकरण करने की मांग करती है - उसका उपयोग सार्वजनिक खजाने की कीमत पर निजी संस्थाओं को अनुचित लाभ देने और भ्रष्टाचार के लिए किया गया।

    उन्होंने आरोप लगाया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन प्रदान करने के लिए समन्वित साजिश रची गई, जिसका नेतृत्व मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे विजय नायर सहित कुछ व्यक्तियों ने किया। फिलहाल जांच चल रही है और इसमें सिसौदिया और अन्य को गिरफ्तार किया गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील: विक्रम चौधरी, नितेश राणा, अनुज तिवारी, कौशल कैत, दीपक नागर, ऋषि सहगल, अरवीन सेखों और मोनिका।

    प्रतिवादी के वकील: ज़ोहेब हुसैन, विशेष वकील ईडी, विवेक गुरनानी और बैभव।

    केस टाइटल: अरुण रामचन्द्रन पिल्लई बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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