कर्नाटक हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज से ढकी महिला' की अश्लील तस्वीर फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

Amir Ahmad

31 Jan 2024 12:19 PM GMT

  • कर्नाटक हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज से ढकी महिला की अश्लील तस्वीर फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

    कर्नाटक हाइकोर्ट ने हाल ही में उस आरोपी को अग्रिम जमानत दी, जिसने राष्ट्रीय ध्वज से ढकी अर्धनग्न महिला की व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त तस्वीर को फॉरवर्ड किया था। उक्त तस्वीर मणिपुर राज्य में हुई घटना को दर्शाती है।

    जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा,

    “याचिकाकर्ता को दंडनीय अपराध के लिए बल्लारी जिले के सिरुगुप्पा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज अपराध नंबर 144/2023 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 67 के तहत गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”

    याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि के लिए एक ज़मानतदार के साथ 1,00,000 रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड निष्पादित करना होगा।

    आरोपी के खिलाफ उसके मोबाइल फोन नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी की आशंका के चलते उसने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बल्लारी के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसे 19-09-2023 को खारिज कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसका कोई अपराध करने का कोई इरादा नहीं था। उसने केवल उस मैसेज को फॉरवर्ड किया था, जो उसे 'हम साथ साथ हैं' के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप में मिला था।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

    रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई इरादा नहीं था। उसने केवल उस मैसेज को फॉरवर्ड किया, जो उसके मोबाइल फोन पर प्राप्त हुआ था।

    यह नोट किया गया कि कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा 3 साल की कैद है और याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

    तदनुसार, कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को इस शर्त पर अनुमति दी कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो, जब तक कि उसे छूट न दी जाए, या मामले में गवाहों के साथ छेड़छाड़ न की जाए।

    अपीयरेंस

    याचिकाकर्ता के लिए वकील- मोहम्मद अजरुद्दीन एम के लिए मकबूल अहमद, एम पाटिल।

    प्रतिवादी की ओर से वकील- एचसीजीपी रंगस्वामी आर

    साइटेशन नंबर- लाइव लॉ (कर) 53 2024

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