हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण आदेश अंतर्वर्ती नहीं, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील योग्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Feb 2024 3:30 AM GMT

  • हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण आदेश अंतर्वर्ती नहीं, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपील योग्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा पारित पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 (1) के तहत हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस का आदेश मुकदमा लंबित होने पर बच्चों, पत्नी और अन्य व्यक्ति को भरण-पोषण प्रदान करता है।

    संदर्भ के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(1) के अनुसार, फैमिली कोर्ट के प्रत्येक निर्णय या आदेश के खिलाफ, जो कि अंतवर्ती आदेश (Interlocutory Order) नहीं है, हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। धारा 19(5) में कहा गया है, "उपरोक्त को छोड़कर, फैमिली कोर्ट के किसी भी निर्णय आदेश या डिक्री के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।"

    यह तय करते हुए कि ‌हिंदू विवाह ‌अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण का आदेश एक "निर्णय" है, जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसा आदेश हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत किसी भी कार्यवाही के लंबित होने तक कार्यवाही का खर्च और भरण-पोषण पाने के पति-पत्नी के अधिकार को तय करता है और और यह अंततः भरण-पोषण और खर्चों के मुद्दे का निपटान करता है।"

    हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, बल्कि यह एक 'निर्णय' है जिसके खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19(1) के तहत अपील की जा सकती है।

    एक बैच अपील में एचएमए की धारा 24 के तहत पारित पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई भरण-पोषण राशि का आदेश या तो अपर्याप्त या अत्यधिक है। इन सभी अपीलों में हालांकि 'विषयक तथ्य अलग-अलग हैं, फिर भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत पारित आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष को कानून के तहत उपलब्ध कानूनी सहारा के बारे में प्रारंभिक मुद्दा आम था।

    मामले की योग्यता पर विचार करने से पहले, न्यायालय ने अपीलों के सामान्य प्रारंभिक मुद्दे पर विचार किया, ""क्या फैमिली कोर्ट द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत लंबित भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों को मंजूरी देने वाला एक आदेश, फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 19(1) के तहत इस न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उत्तरदायी है?"

    किरण बाला श्रीवास्तव बनाम जय प्रकाश श्रीवास्तव (2005) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया गया था, जहां पूर्ण पीठ ने कहा था कि, "...दूसरे शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आदेश या अंतवर्ती आदेश जिसमें अंतिमता की विशेषताएं और गुण हों या पार्टी के मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करता हों या मुख्य या सहायक कार्यवाही में मुकदमे के महत्वपूर्ण पहलुओं का निर्णय को प्रभावित करता हो, वह "निर्णय" होगा।

    न्यायालय ने शाह बाबूलाल खिमी बनाम जया बेन डी कानिया, (1981) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था, "निर्णय बनने के लिए अंतरवर्ती आदेश में अंतिमता के लक्षण और विशेषताएं शामिल होनी चाहिए, आदेश या तो किसी सहायक कार्यवाही में या मुकदमे में या कार्यवाही के एक भाग में विवादग्रस्त प्रश्नों का निर्णय करता हो।"

    इसमें कहा गया है कि इस प्रकार अधिनियम 1984 की धारा 24 के तहत फैमिली कोर्ट का निर्णय निर्णायक रूप से लंबित भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के संबंध में पार्टियों के अधिकार को तय करता है। उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने निर्णय लिया कि "हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, एक अंतरवर्ती आदेश नहीं है, बल्कि यह एक 'निर्णय' है जो फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 धारा 19(1) के तहत अपील करने योग्य है।"

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (पीएच) 30

    केस टाइटल: XXX बनाम XXX

    एफएओ-5930-2023 (ओ एंड एम)

    Next Story