सरकार खुद पर सही तथ्य प्रदान करने में सबसे अच्छी स्थिति में , आईटी नियम संशोधन में आलोचना या राजनीतिक व्यंग्य को नहीं दबाते: जस्टिस नीला गोखले

LiveLaw News Network

1 Feb 2024 4:43 AM GMT

  • सरकार खुद पर सही तथ्य प्रदान करने में सबसे अच्छी स्थिति में , आईटी नियम संशोधन में आलोचना या राजनीतिक व्यंग्य को नहीं दबाते: जस्टिस नीला गोखले

    एक विभाजित फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस नीला केदार गोखले ने कहा कि वह आईटी नियम, 2021 में 2023 के संशोधन को बरकरार रखेंगी, जो सरकार को एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को फर्जी, झूठा या भ्रामक घोषित करने का अधिकार देता है ।

    जस्टिस गोखले ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि आपेक्षित नियम, आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, पैरोडी और आलोचना को शामिल करके, इसे असंवैधानिक बनाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि नियम विशेष रूप से ऐसी सामग्री को संबोधित करता है जो फर्जी, झूठी या भ्रामक है; वास्तविक राय या अभिव्यक्ति नहीं।

    उन्होंने कहा,

    “किसी आलोचनात्मक राय या व्यंग्य या पैरोडी से युक्त सामग्री, चाहे सरकार या उसके व्यवसाय की कितनी भी आलोचना क्यों न हो, यदि वह 'मौजूद' है और फर्जी नहीं है या झूठी या भ्रामक होने के लिए नहीं जानी जाती है, तो वह उस शरारत के अंतर्गत नहीं आती है जिसे आपेक्षित नियमों में ठीक करने की मांग की गई है ... नकली वह चीज़ है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। तथ्य की व्यक्तिपरक व्याख्या का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तथ्य ही अस्तित्वहीन है।"

    'फर्जी, गलत और भ्रामक' और 'सरकार का व्यवसाय' शब्दों की अस्पष्टता के सवाल पर, जस्टिस गोखले ने कहा कि सरकार अपने व्यवसाय के संबंध में सही तथ्य प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। "चूंकि यह सरकार है जो अपने स्वयं के व्यवसाय के संचालन से संबंधित किसी भी पहलू पर सही तथ्य प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होगी, इसलिए शब्द की अस्पष्टता पूरे नियम को विपरीत घोषित कर रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'फर्जी', 'झूठा' या 'भ्रामक' शब्दों को उनके सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए।

    जस्टिस गोखले ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) को श्रेया सिंघल मामले में केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधों को कवर करने के लिए पढ़ा गया था। मतलब, मध्यस्थ 'सुरक्षित आश्रय' या तीसरे पक्ष की सामग्री की मेज़बानी से सुरक्षा तभी खो देते हैं जब आपत्तिजनक जानकारी अनुच्छेद 19(2) में उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है। हालांकि, संशोधित नियम के अनुसार, मध्यस्थों को एफसीयू द्वारा चिह्नित सामग्री को सीधे "हटाने" की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थों के पास ऐसी सामग्री के संबंध में अस्वीकरण जारी करने का विकल्प है जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19(2) प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करती है।

    उन्होंने कहा,

    "'उचित प्रयास' शब्द का मतलब केवल 'हटाना' नहीं है क्योंकि नियम 'अस्वीकरण' जारी करने के विकल्प को पहले से खाली नहीं करता है।"

    जस्टिस गोखले ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार स्वयं द्वारा गठित एफसीयू द्वारा जानकारी को फर्जी, झूठी या भ्रामक के रूप में पहचानने के लिए मध्यस्थों को कार्य करने की आवश्यकता देकर अपने स्वयं के मामले में मध्यस्थ होगी।

    जस्टिस गोखले ने बताया कि एफसीयू को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है और कहा कि अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती समय से पहले है। उन्होंने कहा, "केवल सरकारी नियुक्तियों के कारण एफसीयू के सदस्यों के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाना अनुचित है और यह अपने आप में स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में उनके चरित्र को खत्म नहीं करता है।"

    उन्होंने कहा कि एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्राधिकार की दृष्टि से सक्षम अदालत ही अंतिम मध्यस्थ बनी रहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी वास्तविक पूर्वाग्रह का कानूनी रूप से मुकाबला किया जा सकता है और अदालतों का सहारा हमेशा उपलब्ध है।

    जस्टिस गोखले ने कहा कि आपेक्षित नियम स्पष्ट रूप से उस गलत सूचना को लक्षित करता है जो जानबूझकर झूठी है और दुर्भावनापूर्ण इरादे से साझा की गई है। यह राजनीतिक व्यंग्य, पैरोडी, आलोचना, राय और विचारों की सुरक्षा करता है, जब तक कि उन्हें 'वास्तविक द्वेष' के साथ नहीं किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नियम अदालत का सहारा लिए बिना मध्यस्थों या उपयोगकर्ताओं को सीधे दंडित नहीं करता है।

    जस्टिस गोखले ने माना कि आपेक्षित नियम आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। उन्होंने सहभागी लोकतंत्र में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के नागरिकों के अधिकार पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय कानून के उद्देश्य के अनुरूप हैं, और मौलिक अधिकारों पर कोई भी अतिक्रमण अपेक्षित लाभ के लिए आनुपातिक है।

    जस्टिस गोखले ने आगे कहा कि केवल दुरुपयोग की संभावना के आधार पर नियम को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, यदि मध्यस्थ अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उपयोगकर्ता हमेशा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, भले ही उनके द्वारा साझा की गई जानकारी आपेक्षित नियम के अनुसार 'आपत्तिजनक जानकारी' के अंतर्गत नहीं आती है।

    विवादास्पद संशोधन को जनवरी 2023 में अधिसूचित किया गया था और डिजिटल समाचार पोर्टलों, मीडिया संगठनों और कुणाल कामरा जैसे व्यंग्यकारों द्वारा तुरंत अदालत में चुनौती दी गई थी।

    Next Story