'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 22 के तहत पुलिस के पास तलाशी और जब्ती का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

28 Dec 2023 10:22 AM IST

  • ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 22 के तहत पुलिस के पास तलाशी और जब्ती का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पुलिस के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उल्लंघन में कथित अवैध उत्पाद की खोज करने या जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जब्त करने की शक्ति अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक के पास होगी।

    संदर्भ के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 22 के अनुसार, किसी भी तलाशी और जब्ती की शक्ति पूरी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर के पास निहित है।

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पर बिना किसी अपेक्षित लाइसेंस के कथित तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को विनियमित दर से अधिक कीमत पर बेचने की पेशकश करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    परिसर पर छापा मारने के बाद पुलिस ने कथित इंजेक्शन जब्त कर लिए और इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के निदेशक/याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

    जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने एफआईआर रद्द करते हुए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 22 का जिक्र करते हुए कहा,

    "यह स्पष्ट है कि पुलिस के पास परिसर का निरीक्षण करने और इंजेक्शन जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट विशेष एक्ट होने के नाते सीआरपीसी और आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्थान लेता है, जिससे पुलिस को ड्रग्स इंस्पेक्टर के अधिकार को हड़पने के लिए सीआरपीसी या आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शरण लेने से रोका जा सकता है।"

    अदालत ने आगे कहा कि कोई भी तलाशी और जब्ती कानून के अनुसार नहीं की गई, जैसा कि इस मामले में देखा गया। ऐसे सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मुकदमे के दौरान कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए दोषपूर्ण वसूली प्रक्रिया के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत जुर्माना लगाने की कोई संभावना नहीं होगी।

    ये टिप्पणियां मेसर्स हेल्थ बायोटेक लिमिटेड के निदेशक गौरव चावला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें आईपीसी की धारा 420 और 120-बी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 के तहत चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।

    याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के लिए आवश्यक तत्व नहीं बनाए गए, क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर में कोई संपत्ति देने या किसी व्यक्ति को धोखा देने का कोई आरोप नहीं लगाया गया।

    आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की कंपनी के कारखाने से इंजेक्शन की कथित जब्ती पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी तलाशी और जब्ती की शक्ति पूरी तरह से ड्रग इंस्पेक्टर के पास निहित है।

    दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए, जो किसी को झूठे दावों के माध्यम से, संपत्ति वितरित करने, मूल्यवान प्रतिभूतियों को बदलने, या ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करके धोखाधड़ी करने से संबंधित है, जो उन्होंने अन्यथा नहीं किया होता। आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध साबित करने के लिए न केवल जानबूझकर गलत प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, बल्कि इसके झूठ और धोखा देने के इरादे के बारे में आरोपी का ज्ञान भी आवश्यक है। बेईमानी का इरादा महत्वपूर्ण है। लेन-देन में धोखाधड़ी के इरादे शामिल होने चाहिए। केवल समझौते का उल्लंघन करना आईपीसी की धारा 420 के तहत आपराधिक अपराध के रूप में योग्य नहीं होगा।"

    सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों पर गौर करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ कथित तौर पर किसी भी अपेक्षित लाइसेंस या परमिट के बिना विनियमित दर से अधिक कीमतों पर इंजेक्शन बेचने की पेशकश की। इस प्रकार, उन्हें धोखा देने की कोशिश की, जिससे वे मोटी कमाई कर सकें।

    न्यायालय ने कहा कि यूटी के वकील द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वास्तव में घरेलू बाजार में इंजेक्शन बेचने का कोई आरोप नहीं है। इस प्रकार, आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध की शरारत को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से मौजूदा मामले में अनुपस्थित हैं।

    इसने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या पुलिस के पास इंजेक्शन को जब्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 सपठित ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अध्याय IV के तहत अपराधों के संबंध में जांच करने की शक्ति है।

    ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 22 "निरीक्षकों की शक्तियां" का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा,

    यह स्पष्ट है कि पुलिस के पास परिसर का निरीक्षण करने और इंजेक्शनों को जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया।

    औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, विशेष अधिनियम होने के कारण सीआरपीसी का स्थान लेता है, जिससे पुलिस को सीआरपीसी के तहत इंस्पेक्टर के अधिकार को छीनने के लिए ड्रग्स और आवश्यक वस्तु अधिनियम की शरण लेने से रोका जा सके।

    भारत संघ बनाम अशोक कुमार शर्मा और अन्य पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया,

    "सीआरपीसी की योजना और एक्ट की धारा 32 के जनादेश और उपलब्ध शक्तियों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक्ट के तहत ड्रग्स इंस्पेक्टर और उसके कर्तव्यों के साथ पुलिस अधिकारी एक्ट के अध्याय IV के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में सीआरपीसी, 1973 की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है। वह सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों की जांच नहीं कर सकता है।"

    नतीजतन, न्यायालय ने कहा,

    "यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पुलिस के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27 के तहत अपराधों की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है। यहां तक कि उक्त प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकती।"

    केस टाइटल: गौरव चावला बनाम यू.टी. राज्य चंडीगढ़

    याचिकाकर्ता के वकील विनोद घई, अर्नव घई और अमृतपाल सिंह मान और अमित कुमार गोयल, अतिरिक्त लोक अभियोजक, यू.टी. चंडीगढ़।

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