दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति का आदेश वापस लिया

LiveLaw News Network

23 Jan 2024 7:06 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति का आदेश वापस लिया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना एक हालिया आदेश वापस ले लिया, जिसमें एक महिला को 29 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। महिला अपने पति की मृत्यु के बाद आघात से पीड़ित थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने चार जनवरी को पारित आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली केंद्र सरकार की एक अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा, "आदेश वापस लिया जाता है।"

    जस्टिस प्रसाद ने महिला को यह कहते हुए चिकित्सीय गर्भपात कराने की अनुमति दी थी कि प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा था कि महिला को अपनी गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसे इसे जारी रखने की अनुमति देने से उसकी मानसिक स्थिरता ख़राब हो सकती है क्योंकि वह आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखा रही थी।

    पिछले साल फरवरी में शादी करने वाली महिला ने अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 19 अक्टूबर, 2023 को उनके पति की मृत्यु हो गई ‌थी। उसका मामला था कि जब वह अपने माता-पिता के घर वापस आई तो उसे गर्भावस्था के बारे में पता चला और उसने इसे जारी नहीं रखने का फैसला किया।

    एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अवसादग्रस्त मनोदशा, आत्मघाती भ्रूणहत्या के विचार व्यक्त किए ‌थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि महिला में अस्थायी रूप से पति या पत्नी की मृत्यु से संबंधित समस्याओं का निदान किया गया था, सा‌थ ही समायोजन विकार का निदान किया गया था।

    आदेश पारित होने के बाद, केंद्र सरकार ने एक आवेदन दायर कर आदेश वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया कि बच्चे के जीवित रहने की उचित संभावना है और अदालत को अजन्मे शिशु के जीवन के अधिकार की रक्षा पर विचार करना चाहिए।

    एम्स ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि अगर बच्चे को गर्भावस्था के 34 सप्ताह या उससे अधिक समय में जन्म दिया जाए तो परिणाम बेहतर होंगे। इसमें यह भी कहा गया कि यह सलाह दी जाती है कि मां और नाबालिग के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए गर्भावस्था को अगले दो या तीन सप्ताह तक जारी रखा जाए।

    इसके बाद, अदालत ने महिला को 16, 17 और 18 जनवरी को एम्स में आगे के मनोरोग मूल्यांकन और परामर्श से गुजरने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एम्स से महिला के साथ-साथ भ्रूण के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संकेत देने वाली एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था।

    केंद्र सरकार ने अपने आवेदन में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया था जिसमें मेडिकल बोर्ड की राय के मद्देनजर 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया गया था।

    केस टाइटलः आर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से और अन्य

    Next Story