यदि क्षतिग्रस्त कार का मालिक अपने स्वयं के बीमाकर्ता द्वारा क्षति राशि की पूरी प्रतिपूर्ति नहीं करता तो वह वाहन के बीमाकर्ता से राशि का दावा कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

4 Jan 2024 8:13 AM GMT

  • यदि क्षतिग्रस्त कार का मालिक अपने स्वयं के बीमाकर्ता द्वारा क्षति राशि की पूरी प्रतिपूर्ति नहीं करता तो वह वाहन के बीमाकर्ता से राशि का दावा कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना में यदि क्षतिग्रस्त वाहन के बीमाकर्ता द्वारा मरम्मत के लिए कुल राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती तो दावेदार को अपराधी वाहन के बीमाकर्ता से राशि शेष राशि के भुगतान के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संपर्क करने का पूरा अधिकार होगा।

    जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमलता की एकल न्यायाधीश पीठ ने ऐसे ही दावेदार टैक्सी मालिक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। उक्त याचिका उसके दावा खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

    कोर्ट ने यह कहा,

    “दावेदार उसी राशि का दावा नहीं कर सकता, जो उसने अपने बीमाकर्ता से वाहन को हुए नुकसान के लिए फिर से अपराधी वाहन के बीमाकर्ता से प्राप्त की थी। हालांकि, यदि उसके बीमाकर्ता द्वारा कुल राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती तो दावेदार को ट्रिब्यूनल से अपील करने का पूरा अधिकार होगा कि वह अपराधी वाहन के बीमाकर्ता से शेष राशि का भुगतान करने का आदेश दे।

    अपीलकर्ता ने कहा कि वह टैक्सी से अपनी आय कमाता था और दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के लिए 2,00,000 रुपये का मुआवजा मांगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने बीमाकर्ता से मरम्मत पर खर्च की गई कुल राशि नहीं मिली।

    आपत्तिजनक वाहन की बीमा कंपनी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि अपीलकर्ता के बीमाकर्ता ने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 78,000 रुपये की राशि का भुगतान किया। इसलिए उसी राशि का दोबारा दावा करना अनुचित है।

    पीठ ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि अपीलकर्ता को हुए कुल नुकसान की भरपाई उसके बीमाकर्ता द्वारा नहीं की गई।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह भी स्पष्ट है कि अपने वाहन को सड़क पर वापस लाने के लिए अपीलकर्ता को शेष राशि का भुगतान करना आवश्यक है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 1 के ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। इसलिए इस न्यायालय का मानना है कि दूसरा प्रतिवादी यानी कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमाकर्ता शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। चर्चा के अनुसार, शेष राशि 33,324 रुपये बनती है।"

    अपीलकर्ता द्वारा कमाई के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा करने के संबंध में अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। साथ ही यह उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त बिल किसने जारी किए थे। इस प्रकार, उसकी टैक्सी के उपयोग के माध्यम से कमाई के रूप में उत्पन्न राशि के संबंध में किसी भी ठोस सबूत के अभाव में अदालत ने उसकी नाममात्र आय निर्धारित की और गणना की कि उसकी कमाई का नुकसान 20,000 रुपये है।

    तदनुसार, न्यायालय ने दोषी वाहन के मालिक और बीमाकर्ता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग 53,324 रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    “जब दूसरे के कृत्यों के कारण उपयोग में लाया जा रहा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और जहां इस बात का प्रमाण है कि वाहन की मरम्मत कराने में लगने वाली अवधि के दौरान, वाहन का मालिक कमाई नहीं कर सका, क्योंकि वह इसके उपयोग के माध्यम से ऐसा कर सकता था। उक्त वाहन का उत्पादन किया जाता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल वाहन के मालिक द्वारा आय सृजन के लिए उक्त वाहन का उपयोग न करने के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है, जो दूसरे की गलती के कारण हुआ।

    अपीयरेंस: अपीलकर्ता के लिए वकील सुरेश एम लाथुर। आर2 के लिए वकील ओ. महेश।

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