बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, जिसका बार काउंसिल आईडी कार्ड समाप्त हो गया था; कहा- "प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मौजूद है"

LiveLaw News Network

18 March 2024 2:10 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस वकील के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, जिसका बार काउंसिल आईडी कार्ड समाप्त हो गया था; कहा- प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मौजूद है

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में जमानत की सुनवाई के दरमियान वैध पहचान पत्र के बिना पेश हुए वकील अवनेंद्र कुमार की बिना शर्त माफी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ कोई आगे कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है।

    जस्टिस कार्णिक ने कहा, "किसी भी मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मौजूद है, जिसे समन्वय पीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है।"

    13 मार्च को कुमार एक आरोपी की ओर से वकील अब्दुल करीम पठान द्वारा दायर जमानत याचिका पर स्थगन की मांग करते हुए एक समन्वय पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। हालांकि, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कुमार का पहचान पत्र 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त हो गया।

    पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया था कि आदेश की एक प्रति महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल को भेजी जाए ताकि उचित पंजीकरण के बिना उपस्थित होने के लिए कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।

    हालांकि, सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएस कार्णिक ने एक हलफनामा दायर कर बताया कि उन्होंने कुमार को पेश होने और स्थगन मांगने के लिए कहा था क्योंकि वह उस दिन अस्वस्थ थे। पठान ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कुमार का यूपी पहचान पत्र समाप्त हो गया है।

    कुमार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया, जो अभी भी वैध था, हालांकि 2021 में अपने पिता के निधन जैसी व्यक्तिगत त्रासदियों के कारण वह अपने पहचान पत्र को नवीनीकृत नहीं कर सके।

    स्पष्टीकरण सुनने के बाद, जस्टिस कार्णिक ने पाया कि कुमार का पहचान पत्र ख़त्म हो गया था, लेकिन उनका प्रैक्टिस प्रमाणपत्र अस्तित्व में था। अदालत ने कहा कि चूंकि कुमार ने कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की थी और केवल पठान के निर्देश पर स्थगन की मांग कर रहे थे, इसलिए माना कि मामले को "और अधिक तूल देने" की आवश्यकता नहीं है।

    बिना शर्त माफी मांगते हुए कुमार ने आश्वासन दिया कि उनका अदालत को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था। बार काउंसिल के प्रतिनिधि ने कहा कि चूंकि कुमार उनके साथ पंजीकृत नहीं थे, इसलिए कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

    स्पष्टीकरण और माफी को प्रामाणिक मानते हुए, न्यायमूर्ति कार्णिक ने कुमार के खिलाफ कोई और कार्यवाही शुरू किए बिना मामले का निपटारा कर दिया।

    पहली सुनवाई में एक और मुद्दा जो उठा वह एक ही आरोपी के लिए दो जमानत याचिकाएं दायर करने का था। पठान ने बताया कि उसने आरोपी के परिवार के निर्देश पर दूसरी जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि आरोपी मोइनोद्दीन गोल्डर ने जेल के माध्यम से एक आवेदन दायर किया था।

    तदनुसार, अदालत ने वास्तविक गलती का एहसास करते हुए माफी स्वीकार कर ली।


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