गुजरात हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग ज़ोन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन की याचिका खारिज की

Amir Ahmad

26 July 2024 4:52 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग ज़ोन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन की याचिका खारिज की

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में आग लगने के संबंध में राज्य में सभी गेमिंग ज़ोन के संचालन पर रोक लगाने वाले पहले के निर्देश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।

    4 जुलाई को पारित आदेश में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,

    "27.05.2024 के आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि राज्य में ऐसे कोई भी गेमिंग ज़ोन संचालित न हों जो ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक शर्तों और आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं।"

    हाईकोर्ट ईटीएस जंप ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जो सूरत में वूप डोम नामक गेमिंग जोन चलाता है। इकाई ने दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति लेने के बाद 2019 से गेमिंग जोन चल रहा था। इसने आगे दावा किया कि इसके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, अधिभोग प्रमाणपत्र और स्थिरता प्रमाणपत्र है। टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना के बाद 26 मई को सूरत नगर निगम ने इसे सील कर दिया था।

    आवेदक इकाई ने तर्क दिया कि गेमिंग जोन में लगभग 120 कर्मचारी काम कर रहे हैं और इस जगह के अचानक बंद होने से इकाई को भारी नुकसान हो रहा है। इसने दावा किया कि उसे अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना ही बंद करने का नोटिस दिया गया। इकाई ने दावा किया कि नोटिस पूर्व निर्धारित मन से जारी किया गया और यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

    हालांकि पीठ ने कहा कि आवेदन से ही यह स्पष्ट है कि 26 मई को बंद करने का नोटिस सूरत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा गेमिंग जोन के निरीक्षण के बाद दिया गया।

    यह देखते हुए कि आवेदक इकाई को निगम की किसी भी कथित अवैध कार्रवाई के लिए अपनी स्वयं की कार्रवाई लाने की आवश्यकता है, हाईकोर्ट ने संशोधन आवेदन को गलत तरीके से तैयार बताते हुए खारिज कर दिया।

    घटना के बाद 27 मई को हाईकोर्ट ने सभी राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक पूरे राज्य में किसी भी गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    25 मई को राजकोट के नाना-मावा इलाके में गेम जोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित 27 लोग मारे गए।

    केस टाइटल- लेट्स जंप ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अमित मणिलाल पंचाल और अन्य।

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