'मानव निर्मित आपदा': गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में दुखद आग दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

Shahadat

27 May 2024 10:16 AM IST

  • मानव निर्मित आपदा: गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में दुखद आग दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

    गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में दुखद आग का स्वत: संज्ञान लिया। उक्त हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।

    खंडपीठ ने कहा,

    “ऐसे गेम जोन/मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण करने के अलावा, उन्हें अखबार की रिपोर्ट के माध्यम से हमारी जानकारी के अनुसार, बिना अनुमति के उपयोग में लाया गया। प्रथम दृष्टया, मानव निर्मित आपदा हुई, जहां बच्चों की निर्दोष जान चली गई है और परिवारों ने आज अपने-अपने परिवारों में हुई जान के नुकसान पर शोक व्यक्त किया।''

    कथित तौर पर, गुजरात के राजकोट में गेमिंग ज़ोन में शनिवार शाम को दुखद आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप नौ बच्चों सहित कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई।

    आग ने टीआरपी गेम ज़ोन की दो मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें गर्मी की छुट्टियों और सप्ताहांत की भीड़ के कारण लगभग 300 लोगों की भीड़ थी, जिनमें से कई बच्चे थे।

    वकील अमित पांचाल ने घटना को कवर करने वाले इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स, द मिरर और द हिंदू सहित विभिन्न प्रकाशनों से समाचार पत्रों की कतरनें प्रस्तुत कीं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन ने आवश्यक, खासकर अग्निशमन विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने इस घटना को अधिकारियों की सरासर लापरवाही बताते हुए तर्क दिया कि निगम को उचित अनुमोदन के बिना सुविधा को संचालित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

    बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पेश हुए वकील ब्रिजेश त्रिवेदी ने अदालत से इस मामले की मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने का आदेश देने का आग्रह किया।

    न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया:

    “हम आज राजकोट शहर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय अखबारों में कई लेख छपे हैं, जो बताते हैं कि राजकोट में गेमिंग जोन में जाने के दौरान मासूम बच्चों की जान चली गई।

    फिलहाल आंकड़े अलग-अलग हैं. ...अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट में 40 लोगों की जान गई। हम समाचार पत्रों की रिपोर्टों को पढ़कर आश्चर्यचकित हैं, जो संकेत देते हैं कि राजकोट में गेमिंग जोन ने गुजरात व्यापक सामान्य विकास नियंत्रण विनियम (जीडीसीआर) में खामियों का फायदा उठाया है, जो अवैध मनोरंजक गतिविधियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।

    जैसा कि समाचार पत्रों से पता चलता है, ये मनोरंजन क्षेत्र सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन के बिना बनाए गए हैं। कुछ गुजराती अखबारों में यह भी कहा गया कि अनुमति/फायर एनओसी और/या निर्माण अनुमति लेने में परेशानी के लिए अस्थायी संरचनाएं बनाई गई, जो जाहिर तौर पर टिन शेड हैं।

    राजकोट शहर के अलावा, अखबार की रिपोर्ट से हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि अहमदाबाद शहर में सिंधुभवन रोड से एसजी हाईवे और एसपी रिंग रोड पर ऐसे गेम जोन बन गए हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। कुछ अखबारों का यह भी कहना है कि राजकोट गेमिंग जोन में पेट्रोल और टायर और फाइबर ग्लास शीट जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री का भंडार था। अखबार में छपे इन लेखों के आधार पर हमने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया और इन लेखों के आधार पर रजिस्ट्री को जनहित याचिका में स्वत: संज्ञान लेने का निर्देश दिया।''

    कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले को सुओ मोटो जनहित याचिका के रूप में क्रमांकित करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने एडवोकेट ब्रिजेश त्रिवेदी से इस सू मोटो जनहित याचिका की कॉपी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों के पैनल वकीलों के साथ-साथ गुजरात राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल को देने का अनुरोध किया।

    सुओ मोटो याचिका को 27 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने आगे निर्देश दिया,

    “संबंधित निगमों के पैनल अधिवक्ता हमारे सामने निर्देशों के साथ पेश होंगे कि इन निगमों ने कानून के किन प्रावधानों के तहत इन गेमिंग जोन/मनोरंजक सुविधाओं को स्थापित करने की अनुमति दी। जैसा कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों में सुझाव दिया गया कि इन क्षेत्रों ने जीडीसीआर में खामियों का फायदा उठाया, राज्य और निगम क्रमशः हमें बताएंगे कि अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन सहित ऐसे लाइसेंस इन संबंधित क्षेत्रों द्वारा किस तरीके से और क्या किए गए, जो इन निगमों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में हैं।”

    वकील अमित पांचाल ने पीठ के समक्ष नोट दायर कर रिट याचिका पीआईएल 118/2020 में सिविल आवेदन को तत्काल प्रसारित करने का अनुरोध किया, जो लंबित है और अग्नि सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करता है।

    इस प्रकार न्यायालय ने रजिस्ट्री को इस नागरिक आवेदन को सुओ मोटो याचिका के साथ प्रसारित करने और दोनों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

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