अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट
Amir Ahmad
2 Aug 2024 1:10 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अल्पसंख्यक संस्थानों में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में भी प्रशासन के संस्थान के अधिकार को सार्वजनिक रोजगार में चयन के बुनियादी सिद्धांतों जैसे पारदर्शिता और एकरूपता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में 2021 के संशोधनों को चुनौती दी गई। इसमें ऐसे स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती की एक केंद्रीकृत प्रक्रिया लागू की गई।
सुनवाई के दौरान कुछ याचिकाकर्ता स्कूलों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मिहिर ठाकोर ने कहा कि राज्य द्वारा (2021 के संशोधन के बाद) लाए गए नियमों के परिणामस्वरूप राज्य को शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के अल्पसंख्यक स्कूलों के अधिकार के संबंध में जब भी वे चाहें कोई भी नियम बनाने की अनुमति मिल गई।
इस मौके पर चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा,
"राज्य स्तर पर गठित समितियों (जांच समिति) और स्कूल स्तर पर गठित समितियों में बाहरी लोगों को शामिल करना संस्थान के प्रबंधन के अधिकार में हस्तक्षेप प्रतीत होता है, जिसकी गारंटी प्रशासन के अधिकार द्वारा दी गई। लेकिन सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन में एकरूपता लाने के लिए मानदंड प्रदान करना आप अल्पसंख्यक संस्थान हैं, लेकिन जब इन शिक्षकों को राज्य द्वारा दी गई सहायता से वेतन मिल रहा है तो वह सार्वजनिक धन है। जो भी चयन प्रक्रिया में भाग ले रहा है और जो भी रिक्तियां हैं, वे सार्वजनिक पद हैं। एक बार जब चयन सार्वजनिक रोजगार के लिए होता है, तो सार्वजनिक रोजगार के सभी सिद्धांत लागू होते हैं।”
चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि नियमों में कुछ ज्यादतियां हो सकती हैं लेकिन सार्वजनिक रोजगार की मूल अवधारणा को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। अधिकारों को विनियमित करने कीआवश्यकता है और उन नियमों को उचित होना चाहिए।
इस बीच ठाकोर ने कहा कि इस प्रक्रिया में ऐसे स्कूलों के चयन का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रिंसिपल की भर्ती के लिए नियमों में निर्धारित योग्यता परीक्षण केवल अंग्रेजी और गुजराती में हैं, जबकि राज्य में कई भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय (सिंधी, मराठी, उर्दू में संचालित) चल रहे हैं।
ठाकोर ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता प्रदान करके अल्पसंख्यक के रूप में उनके अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से संस्थानों के चयन के अधिकार का अभाव हो जाएगा।
यह देखते हुए कि भाषा के मुद्दे को हल किया जा सकता है हाईकोर्ट ने कहा,
“चयन के अधिकार को इस हद तक नहीं बदला जा सकता। हमारे अनुसार यह प्रबंधन की एक मनमर्जी हो सकती है। यहां मुद्दा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन का है। इसे पारदर्शी, एकरूप, नियमों द्वारा निर्देशित होना चाहिए और योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है।”
इस तर्क पर कि संस्थानों के पास चयन का पूर्ण अधिकार है, हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि तब उसे यह देखना होगा कि “सार्वजनिक रोजगार के मामले में यह पूर्ण अधिकार इतना पूर्ण हो सकता है कि चुनने और चुनने की संभावना हो।”
कुछ सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले को 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
लागू नियम
संशोधनों के बाद राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के चयन से संबंधित कुछ नियम निर्धारित किए गए। याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को भी चुनौती दी। ये नियम हैं, पंजीकृत निजी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रधानाचार्य (चयन की प्रक्रिया) नियम, 2021 और 'पंजीकृत निजी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक (चयन की प्रक्रिया) नियम, 2021।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता स्कूलों ने कहा कि 2021 का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है- अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से संबंधित।
मामले की पृष्ठभूमि
मूल अधिनियम-गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1972 ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों को अधिनियम की धारा 17(26), 34 और 35 के आवेदन से छूट दी थी। धारा 17(26) पंजीकृत निजी माध्यमिक विद्यालयों और पंजीकृत निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की “योग्यताएं, चयन के तरीके और नियुक्ति, पदोन्नति और रोजगार की समाप्ति की शर्तें और आचरण और अनुशासन के नियम” निर्धारित करती है।
धारा 34 पंजीकृत निजी माध्यमिक विद्यालयों या पंजीकृत निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को निर्धारित करती है- जिसमें शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं। धारा 34(2) में कहा गया कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य में पंजीकृत निजी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों सहित आचरण और अनुशासन को विनियमित करेगा। धारा 35 में कहा गया कि पंजीकृत निजी माध्यमिक विद्यालयों और पंजीकृत निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों और प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए चयन समितियां होनी चाहिए।
अधिनियम में संशोधन धारा 17(26), धारा 34 और धारा 35 के कुछ प्रावधानों को अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू करता है। राज्य विधानसभा ने मार्च 2021 में कानून पारित किया जो उस वर्ष जून में प्रभावी हुआ।
केस टाइटल- माउंट कार्मेल हाई स्कूल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य और बैच