गांधी आश्रम का जीर्णोद्धार: गुजरात हाईकोर्ट ने 4 आवास इकाइयों के लिए निवासी की याचिका खारिज की
Amir Ahmad
18 Dec 2024 11:44 AM IST
हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम के परिसर में रहने वाले एक लंबे समय के निवासी की याचिका खारिज की, जिसने आश्रम पुनर्विकास नीति के तहत उसे दिए गए मुआवजे को चुनौती दी, जिसमें पुनर्वासित अन्य निवासियों को दिए गए अतिरिक्त आवास इकाइयों और वित्तीय मुआवजे की मांग की गई।
ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि निवासी को दिया गया मुआवजा "परोपकारी" था और पुनर्वास नीति से परे था।
याचिकाकर्ता निवासी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह 1983 से प्रतिवादी ट्रस्ट के साथ काम कर रही थी। 1990 से अपने पति और तीन बेटों के साथ गांधी आश्रम परिसर में एक घर में किराएदार के रूप में रह रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आश्रम के विकास के लिए 2021 में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट (MGSAMT) बनाया, जिसके लिए याचिकाकर्ता समेत निवासियों को अपने परिसर को सौंपना आवश्यक था।
जस्टिस निखिल करियल ने अपने आदेश में टिंकू बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि यदि कोई गलत लाभ दिया गया है या कोई ऐसा लाभ दिया गया, जो योजना के विपरीत है तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में समानता के अधिकार के रूप में दावा करने का अधिकार दूसरों को नहीं देता है।
हाईकोर्ट ने कहा,
"इस न्यायालय की सुविचारित राय में याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की नीति के अनुसार एक इकाई दी गई। चूंकि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की नीति से परे कुछ भी दिया जा रहा है, इसलिए इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”
जस्टिस करियल ने पाया कि याचिकाकर्ता का दावा उस नीति द्वारा शासित था, जो सितंबर 2022 में हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में दिखाई दी। नीति ने गांधी आश्रम के परिसर में रहने वाले परिवारों के लिए तीन पुनर्वास विकल्प पेश किए, जिसमें प्रमुख स्थान पर 4BHK या आश्रम के पास 3BHK टेनमेंट या 60 लाख रुपये का वित्तीय मुआवजा शामिल था। याचिकाकर्ता ने अपने अपने पति और अपने 2 बेटों, एक विवाहित बेटे के लिए 4 आवास इकाइयों के लिए बेहतर प्रस्ताव का दावा किया, जिसके बच्चे हैं जो उसी घर में रह रहे थे। हालांकि अदालत ने देखा कि कलेक्टर ने पाया कि संपत्ति में दो परिवार थे, जिसके लिए उन्होंने एक इकाई के लिए 60 लाख रुपये और दूसरी आधी इकाई के लिए 30 लाख रुपये की अनुमति दी।
कलेक्टर ने उपयोगिता रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया, जिसमें विवाहित बेटे के अलग आवासीय घर के अस्तित्व को दिखाया गया। अदालत ने तर्क दिया कि दूसरे निवासी का आवासीय स्थान याचिकाकर्ता के आवासीय क्षेत्र से तीन गुना बड़ा था और उन्हें दी गई चार इकाइयों के लिए पर्याप्त था। उन्होंने पाया कि याचिकाकर्ता का दावा, जिसे पॉलिसी के तहत समान रूप से भुगतान किया गया, अतिरिक्त लाभ पाने के लिए उचित नहीं है।
इसने कहा कि इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया ऐसा अनुरोध पूरी तरह से गलत है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, पॉलिसी में अन्य बातों के साथ-साथ तीन अलग-अलग विकल्प शामिल हैं। चूंकि याचिकाकर्ता ने संपत्ति के संबंध में कोई विशिष्ट विकल्प नहीं चुना है, इसलिए कलेक्टर द्वारा तय किए गए मुआवजे की राशि 60,00,000/- रुपये का तीसरा विकल्प है, जो याचिकाकर्ता को एक इकाई यानी एक परिवार इकाई होने के बदले में दिया जा सकता है। जबकि यह भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि कलेक्टर एक कदम आगे चले गए। याचिकाकर्ता को उसकी पात्रता से परे 30,00,000/- रुपये की राशि प्रदान की है।
इसने अंततः फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता ने पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाली राशि से अधिक प्राप्त किया, इसलिए कोई और लाभ का दावा नहीं किया जा सकता।
कहा गया कि यह न्यायालय यह जोड़ना चाहता है कि उपरोक्त टिप्पणियों को इस तरह नहीं माना जा सकता कि इस न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर कोई निष्कर्ष दिया है। यह कहना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता को नीति के अनुसार एक विकल्प दिया गया, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए इस न्यायालय से संपर्क करना और नीति से परे कुछ दिए जाने की मांग करते हुए इस न्यायालय के रिट/विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का आह्वान करना संभव नहीं है।
इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान यह अनुरोध करके नहीं किया जा सकता कि चूंकि राज्य ने एक व्यक्ति के मामले में अवैधता की है इसलिए राज्य को इस न्यायालय की रिट द्वारा याचिकाकर्ता के मामले में भी वही गलती/अवैधता करने का निर्देश दिया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो न्यायालय द्वारा राज्य के खिलाफ किसी भी अवैधता को कायम रखने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उसे अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों की तुलना में उचित मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उसके परिवार को चार अलग-अलग इकाइयों के रूप में माना जाना चाहिए जबकि कलेक्टर के आदेश ने याचिकाकर्ता को डेढ़ इकाइयों के लिए मुआवजा दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि निवासियों में से एक को दिया गया मुआवजा चार अलग-अलग इकाइयों का था, जबकि वे एक ही आवास में रहते थे और याचिकाकर्ता ने एक जैसा व्यवहार किए जाने का तर्क दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सरकारी वकील जी.एच. विर्क ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कलेक्टर का आदेश उचित और न्यायसंगत है। जबकि याचिकाकर्ता केवल 60 लाख रुपये में एक इकाई की हकदार थी, लेकिन उसे आधे यूनिट के लिए अतिरिक्त 30 लाख रुपये मिले क्योंकि वह अपने विवाहित बेटे के साथ रह रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि परिवारों को दिए जाने वाले पुनर्वास में तीन विकल्प शामिल हैं, जिसमें उन्हें या तो अहमदाबाद के प्रमुख इलाके में 4 बीएचके फ्लैट या गांधी आश्रम से सटे इलाके में 3 बीएचके टेनमेंट या 60 लाख रुपये का एकमुश्त मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने दलील दी कि अन्य निवासियों को चार यूनिट मिले क्योंकि उनकी संपत्ति का आकार याचिकाकर्ता की संपत्ति से बड़ा था।
इस प्रकार न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: दुर्गाबेन पत्नी अमृतभाई परमार बनाम गुजरात राज्य