गुजरात हाइकोर्ट ने बलात्कार मामले को ठीक से न संभालने के लिए GNLU रजिस्ट्रार को माफ़ी मांगने का निर्देश दिया
Amir Ahmad
30 April 2024 1:04 PM IST
गुजरात हाइकोर्ट ने गुजरात राष्ट्रीय विधि वयूनिवर्सिटी (GNLU) के रजिस्ट्रार को शुरू में शिकायत दर्ज न करने और बाद में न्यायालय में हलफ़नामा प्रस्तुत करने के लिए माफ़ी मांगने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया कि कुछ भी नहीं हुआ था और न्यायालय से बलात्कार के आरोपों पर मामले को बंद करने का आग्रह किया गया था।
28 फरवरी को पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी। इसके रजिस्ट्रार ने हमारे सामने हलफ़नामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कुछ भी नहीं हुआ और हमें मामले को बंद करने के लिए कहा और जब न्यायालय मामले से जुड़ा हुआ, तब उन्होंने हमारे सामने यह कहने की हिम्मत की।
चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की हाइकोर्ट की खंडपीठ सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट द्वारा अपने बैचमेट के विरुद्ध बलात्कार के आरोपों से संबंधित स्वप्रेरित जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।
असंतोष व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस अग्रवाल ने जोर देकर कहा,
"हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उसे निलंबित करें। कम से कम जांच तो शुरू करें। समझें कि उन्हें क्या करना चाहिए था। वे यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं। उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था और जिस तरह से उन्होंने इस न्यायालय को जवाब दिया, वह बहुत ही बहुत उन्होंने हमसे माफ़ी भी नहीं मांगी।”
जवाब में एडवोकेट ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि वे रजिस्ट्रार की ओर से तत्काल माफ़ी सुनिश्चित करेंगे।
4 अप्रैल को पिछली सुनवाई में न्यायालय ने राज्य को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने पीठ को सूचित किया कि रजिस्ट्रार की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
एडवोकेट ने यूनिवर्सिटी की कार्रवाई के बारे में अपडेट जानकारी दी। उन्होंने उल्लेख किया कि रजिस्ट्रार पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए TOI और इंडियन एक्सप्रेस सहित प्रमुख समाचार पत्रों में आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई है।
त्रिवेदी ने यूनिवर्सिटी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी अद्यतन जानकारी दी, जिसमें उपसमिति की नियुक्ति और नई आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन शामिल है।
अपने बयान में एजी ने कहा,
"मैं माई लार्ड को आश्वस्त कर सकता हूं कि वह सभी अधिकारियों को समझाने में सफल रहे हैं। हम जाग गए हैं। हम हर महीने नियमित रूप से मिलेंगे, जिससे यह देखा जा सके कि जो वादा किया जा रहा है वह लागू हो रहा है या नहीं"
उन्होंने उठाई गई चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा,
"मेरी चिंता दांव पर है। स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में हैं। संकाय पूरी तरह से दबा हुआ है। मैं देखना चाहूंगा कि उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाला जाए।"
एजी ने अदालत को आगे बताया कि उन्होंने अभिनव दृष्टिकोण तैयार किया, यानी ब्लाइंड गूगल ड्राइव विधि, जिसके तहत यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट को गुमनाम फॉर्म प्रदान किए गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी प्रतिक्रियाएं गोपनीय रहेंगी। शुरुआत में केवल 11 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिसके कारण एक महीने का विस्तार हुआ। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 23 प्रतिक्रियाएं मिलीं।
इस रणनीति के जवाब में चीफ जस्टिस ने स्टूडेंट यूनियन के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा,
"वे कानून के स्टूडेंट हैं। यदि लॉ स्टूडेंट अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं तो वे दूसरों के लिए कैसे बोलेंगे। उन्हें दूसरों के लिए बोलना चाहिए। इसलिए यह हमारी चिंता है। नवगठित ICC द्वारा स्टूडेंट के लिए इस तरह के सत्र आयोजित करने से उन्हें खुलने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। उन सभी मुद्दों को संबोधित किया जाएगा, जो आम तौर पर इस आयु वर्ग के छात्रों के बीच सामने आते हैं।"
इसके अलावा चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा,
"वे लॉ स्टूडेंट हैं, इसलिए उन्हें समाज में समावेशिता की अवधारणा के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। वे समावेशिता की अवधारणा के ध्वजवाहक हैं। कानून के स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए, जो किसी के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा सकें। उन्हें किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। NUJS की तरह स्टूडेंट पूरे कॉलेज का प्रबंधन कर रहे हैं और वे निदेशक के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। कुछ भी हो, वे धरने पर बैठ जाते हैं। उन्हें इस तरह का माहौल दिया जाना चाहिए।"
उन्होंने कहा,
"अगर कानून के स्टूडेंट्स को इन अवधारणाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो और किसे पढ़ाया जाएगा? यह उनकी अवधारणा को समझने की उम्र है। विचार यह है कि अगर वे इस उम्र में इस अवधारणा से अवगत नहीं हैं, तो वे अपने पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को लेकर चलेंगे और हमें उनसे न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मिलेंगे। मुझे इस बात की चिंता है।”
मामले को आगे की सुनवाई के लिए 1 मई तक के लिए स्थगित किया गया।
प्रस्थान करने से पहले अटॉर्नी जनरल ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि कार्यकारी परिषद मासिक रूप से सामान्य परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर जोर दिया की, की गई सभी कार्रवाइयों को उच्च स्तरीय समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जवाब में चीफ जस्टिस ने अनुरोध किया कि इन आश्वासनों को रजिस्ट्रार के हलफनामे में औपचारिक रूप दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने निदेशक और रजिस्ट्रार दोनों से व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का आग्रह किया।