लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

Amir Ahmad

27 Sept 2024 11:35 AM IST

  • लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

    अपनी नाबालिग बेटी की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है। उसके माता-पिता उसे प्रेग्नोंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

    इसके बाद अदालत ने पिता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले का निपटारा कर दिया। की मांग करते हुए याचिका इस आधार पर दायर की गई कि 16 वर्षीय लड़की समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली बलात्कार पीड़िता थी।

    सोमवार (23 सितंबर) को अदालत ने संबंधित अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक को मंगलवार तक लड़की की मेडिकल जांच करने और टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के अंतिम चरण में सुरक्षित रूप से प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की संभावना के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह भी कि क्या लड़की इस तरह की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है।

    इसके बाद जब बुधवार (25 सितंबर) को मामला सूचीबद्ध किया गया तो जस्टिस निरजर एस देसाई की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से मौखिक रूप से पूछा,

    "हां, आप क्या चाहते हैं? मैं माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे रहा हूं, जब लड़की कार्यवाही समाप्त नहीं करना चाहती है तो माता-पिता क्यों मजबूर कर रहे हैं?"

    याचिकाकर्ता पिता के वकील ने कहा कि पीड़िता केवल 16 वर्ष की है।

    इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

    "वह हो सकती है वह परिणामों को समझती है, है न? टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले उसकी सहमति आवश्यक है? उसकी सहमति आवश्यक है।”

    इसके बाद वकील ने कहा कि चूंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए माता-पिता की सहमति भी आवश्यक है।

    अदालत ने मौखिक रूप से कहा,

    "मान लीजिए कि अगर माता-पिता मजबूर कर रहे हैं तो सहमति और बल दो अलग-अलग चीजें हैं।”

    हालांकि पिता के वकील ने कहा कि आरोपी चचेरा भाई है। उनके बीच विवाह न तो अनुमेय है और न ही संभव है।

    इस स्तर पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा,

    "अनुमेय, संभव सभी अलग-अलग हैं। क्या किसी को प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? इसलिए आप निर्देश लें, मैं उनके (माता-पिता) खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे रहा हूं।”

    हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने लड़की की काउंसलिंग का अनुरोध किया और तर्क दिया कि वह 16 साल की है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और बच्चे के जन्म के परिणामों के बारे में नहीं जानती।

    अदालत ने कहा,

    "क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपकी याचिका टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए है मैं क्यों कहूं कि उसे काउंसलिंग और यह सब किया जा सकता है? नहीं, वह हर चीज के बारे में जानती है। अगर वह इच्छुक नहीं है तो आप उसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, यदि आप इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लें मैं उचित आदेश पारित करूंगा। इस स्तर पर वकील ने कहा कि विवाह निषिद्ध डिग्री के अंतर्गत आता है।

    न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह यह नहीं कह रहा है कि लड़की को उस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, जिस पर आरोप लगाया गया, लेकिन वह प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है या बच्चे को जन्म देना चाहती है यह पूरी तरह से उसकी इच्छा है।

    इस स्तर पर वकील ने याचिकाकर्ता पिता से निर्देश जो न्यायालय में उपस्थित थे और प्रार्थना की कि निर्देशों पर उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।

    याचिका वापस लिए जाने के रूप में निपटाई जाती है।

    केस टाइटल: एक्स बनाम गुजरात राज्य

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