मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत नियुक्त प्रबंधक अस्वस्थ विवेक वाले व्यक्ति की संपत्तियों को अलग करने के लिए वसीयत निष्पादित नहीं कर सकता: गुजरात हाइकोर्ट

Amir Ahmad

19 March 2024 2:23 PM IST

  • मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत नियुक्त प्रबंधक अस्वस्थ विवेक वाले व्यक्ति की संपत्तियों को अलग करने के लिए वसीयत निष्पादित नहीं कर सकता: गुजरात हाइकोर्ट

    गुजरात हाइकोर्ट ने अपील खारिज की, जिसमें पुष्टि की गई कि वसीयत स्वतंत्र इच्छा का साधन है, जिसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ओर से प्रबंधक द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता।

    चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की खंडपीठ ने कहा,

    “भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) की धारा 59 और उससे जुड़े स्पष्टीकरण 4, साथ ही अधिनियम की धारा 54 सपठित धारा 57, 58 और 59 के तहत हमारी यह भी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अर्थात् श्रद्धाबेन की संपत्ति के प्रबंधक द्वारा वसीयत का निष्पादन कानून के किसी भी अधिकार के बिना कार्य है।”

    खंडपीठ ने कहा,

    "वसीयत, जिसे संपत्ति के मालिक की स्वतंत्र इच्छा या सचेत पसंद की अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए, प्रबंधक द्वारा इस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता कि वह उसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, यदि वह मानसिक रूप से बीमार नहीं है।

    उपरोक्त फैसला 2018 में दायर अपील में आया, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार 1925 की धारा 300 के तहत दायर वसीयतनामा याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती दी गई।

    पार्टी-इन-पर्सन अर्थात वी.एस. देसाई, जो वसीयतनामा मुकदमे में मूल याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने श्रद्धाबेन मंजूलाल मजमुदार के नाम पर उनकी संपत्तियों के लिए प्रबंधक के रूप में निष्पादित वसीयत की प्रोबेट की मांग की। विविध तरीके से पारित आदेश द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 (Mental Health Act) के तहत देसाई को जिला न्यायाधीश वडोदरा द्वारा सिविल आवेदन श्रद्धाबेन के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया।

    विशेष रूप से श्रद्धाबेन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति थीं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में इनडोर रोगी के रूप में उनका इलाज किया जाता था।

    01-01-2018 को 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वसीयत-संबंधी वसीयत उनके जीवनकाल के दौरान 23-02-2016 को उनके नाम पर निष्पादित की गई।

    सिंगल जज ने एम.एच.की धारा 54 से 59 पर ध्यान दिया। अधिनियम इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रबंधक के पास मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्तियों से निपटने के लिए कोई स्वतंत्र हाथ नहीं है और उसे सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन किया गया, जो उसे मानसिक रूप से बीमार लोगों की संपत्तियों के लिए प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है।

    एम.एच. के प्रावधानों के सपठित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 59 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम, एम.एच. के तहत नियुक्त प्रबंधक अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्तियों से निपटने के लिए 'वसीयत' निष्पादित नहीं कर सकता, जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति नहीं है।

    इन टिप्पणियों के साथ यह माना गया कि प्रश्नगत वसीयत को श्रद्धाबेन द्वारा निष्पादित 'वसीयत' नहीं कहा जा सकता। उन्हें 'वसीयत' का वसीयतकर्ता नहीं कहा जा सकता। एम.एच. अधिनियम की धारा 54 के तहत नियुक्त प्रबंधक द्वारा निष्पादित 'वसीयत' कानून की नजर में वसीयत नहीं है। इस प्रकार वसीयतनामा याचिका को यह कहते हुए खारिज किया गया कि 'वसीयत' नामक याचिका में संलग्न दस्तावेज़ के संबंध में प्रोबेट देने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता।

    पार्टी-इन-पर्सन और निजी उत्तरदाताओं की ओर से पेश होने वाले वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि यह नोट करना पर्याप्त है कि वसीयत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद की संपत्ति या परिसंपत्ति उसके निपटान के संबंध में इच्छाओं की कानूनी घोषणा है।

    न्यायालय ने कहा,

    “मृत्यु के बाद प्रभावी होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए कानूनी रूप से निष्पादित लिखित दस्तावेज, केवल ऐसे व्यक्ति की इसे निष्पादित करने की इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ हो सकता है। उस व्यक्ति की इच्छाएं, जो 'वसीयत' का वसीयतकर्ता है, स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को यह चुनने की अनुमति है कि वह क्या चाहता है।”

    कोर्ट ने कहा,

    “स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सचेत विकल्प और निर्णय की क्षमता के साथ-साथ 'वसीयत' निष्पादित करने वाले व्यक्ति के इरादे की भी आवश्यकता होगी। ऐसी भावना की अभिव्यक्ति दस्तावेज़ निष्पादित करने वाले व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है, जिसे कानूनी भाषा में 'वसीयत' के रूप में जाना जाता है।”

    कोर्ट ने कहा इस कारण से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम किसी व्यक्ति की वसीयत करने की क्षमता प्रदान करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि 'वसीयत' करने वाला व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए और नाबालिग नहीं होना चाहिए। धारा 59 का स्पष्टीकरण 4 आगे यह कहते हुए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि 'वसीयत' करने वाला व्यक्ति, यदि बीमारी या किसी अन्य कारण से या नशे के कारण ऐसी मानसिक स्थिति में है कि उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, वसीयत' बनाने में असमर्थ हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार यह आवश्यक है कि एक वैध वसीयत बनाने के लिए वसीयतकर्ता को पूर्ण स्वास्थ्य स्थिति में होना चाहिए विशेष रूप से मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में होना चाहिए और किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्र इच्छा व्यक्त करने में अक्षम नहीं होना चाहिए या सचेत चुनाव करना।”

    न्यायालय ने कहा कि एम.एच. के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम से यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा नियुक्त मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्ति के प्रबंधक के पास मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्ति से निपटने की निरंकुश शक्तियां नहीं हैं।

    न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 58 में प्रबंधक के कर्तव्यों के अनुसार यह आवश्यक है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में नियुक्त व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और उसके परिवार के ऐसे सदस्यों के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार होगा, जैसे उस पर निर्भर हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "धारा 59 हालांकि एम.एच. के तहत नियुक्त प्रबंधक को शक्ति प्रदान करती है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्ति के प्रबंधन के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिनियम, जैसा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मालिक के रूप में प्रयोग करता, अगर वह मानसिक रूप से बीमार नहीं होता, लेकिन यह किसी भी तरीके से प्रबंधक को संपत्ति को ट्रांसफर करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।"

    कोर्ट ने कहा,

    “याचिकाकर्ता का यह दावा कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की 'वसीयत' का निष्पादन धारा 59 के प्रावधान द्वारा निषिद्ध नहीं है, एक गलत तर्क है। जो कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया, वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के प्रबंधक की हैसियत से याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जा सकता।”

    न्यायालय ने एकल न्यायाधीश का फैसला बरकरार रखते हुए कहा,

    “इसलिए हम सिंगल जज द्वारा निकाली गई राय में कोई गलती नहीं मिलती कि प्रबंधक के पास मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की संपत्तियों से निपटने के लिए कोई स्वतंत्र हाथ नहीं है। यह निष्कर्ष कि संपत्ति की मालिक श्रद्धाबेन वसीयत की वसीयतकर्ता नहीं हैं। निष्पादित दस्तावेज़ को कानून की नजर में वसीयत नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर वसीयतनामा याचिका को खारिज करने में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई गलती नहीं है कि ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में प्रोबेट देने का कोई सवाल ही नहीं है।"

    कोर्ट ने वसीयतनामा याचिका की अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने वाली अपील और चुनौती देने की मांग करने वाले संबंधित विशेष नागरिक आवेदन को खारिज करते हुए कहा,

    "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 की वैधता याचिकाकर्ता (यहां ऊपर उल्लेखित) द्वारा दिए गए निर्णयों से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है।"

    केस टाइटल- विनायकराव शांतिलाल देसाई और अन्य बनाम अनुपलब्ध

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