गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक माफी खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद TOI और Indian Express के खिलाफ कार्यवाही स्थगित की

LiveLaw News Network

6 Sept 2024 10:14 AM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक माफी खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद TOI और Indian Express के खिलाफ कार्यवाही स्थगित की

    गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाले विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं की चल रही सुनवाई में अदालती कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के लिए उनके द्वारा "सार्वजनिक माफी" जारी करने के संबंध में गुरुवार को दो समाचार पत्रों - इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी।

    हाईकोर्ट ने बुधवार (4 सितंबर) को हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्यान देने के बाद ऐसा किया, जब बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (जो टीओआई का मालिक है और इसे प्रकाशित करता है) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की।

    गुजरात हाईकोर्ट ने 2 सितंबर के अपने आदेश में तीन समाचार पत्रों - टीओआई, इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य भास्कर - द्वारा दायर हलफनामों को खारिज कर दिया था, जिसमें "सार्वजनिक माफी" मांगी गई थी, यह देखते हुए कि यह अदालत की "संतुष्टि" के लिए नहीं था। हालांकि, समाचार पत्रों के संबंधित वकील के अनुरोध पर, हाईकोर्ट ने समाचार पत्रों को सार्वजनिक माफी को नए सिरे से प्रकाशित करने के लिए तीन दिन का समय दिया।

    इसके बाद बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने अपने आदेश में कहा था,

    “अगले आदेश तक, दिनांक 02.09.2024 के अंतरिम आदेश के साथ-साथ अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक रहेगी। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि रिट याचिकाओं की कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।"

    गुरुवार (5 सितंबर) को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उपस्थित संबंधित वकील ने चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि एसएलपी में पारित सुप्रीम कोर्ट के 4 सितंबर के आदेश के मद्देनज़र, “दो समाचार पत्रों- इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकों के खिलाफ आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।"

    सुनवाई के दौरान, अदालत को यह भी बताया गया कि इंडियन एक्सप्रेस भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है।

    इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "हमने शीर्ष अदालत द्वारा पारित 4 सितंबर, 2024 के आदेश को देखा है, जिसमें हमारे द्वारा पारित 2 सितंबर, 2024 के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी गई है, जिसमें हमने दो समाचार पत्रों अर्थात् टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस को उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र में पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है, जिसमें आम जनता को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया हो कि मामले में चल रही सुनवाई के बारे में 13 अगस्त, 2024 को प्रकाशित समाचार पत्रों में उनके द्वारा की गई गलत रिपोर्टिंग है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम समाचार पत्रों टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के संबंध में कार्यवाही स्थगित करते हैं। "

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश से ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर गलत तस्वीर पेश की गई है कि अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई है, जो एक गलत तथ्य है। इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया जा सकता है। "

    दिव्य भास्कर के संबंध में, हाईकोर्ट ने ने गुरुवार को प्रकाशित अपनी ताजा सार्वजनिक माफी पर ध्यान देने के बाद अपने आदेश में कहा,

    "दिव्य भास्कर के प्रधान संपादक द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के मद्देनज़र, हम दिव्य भास्कर के संपादक के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही को समाप्त करते हैं, जो 22 अगस्त को कार्यवाही में अनुपस्थित रहे थे। दिव्य भास्कर के प्रधान संपादक द्वारा की गई माफी न्यायालय की संतुष्टि के लिए है। समाचार पत्र के संपादक को चेतावनी जारी की जाती है कि वे न्यायालय कक्ष में हुई बातचीत की रिपोर्टिंग में सावधानी बरतें, ताकि न्यायालय का कोई भी अवलोकन न्यायालय में विचार-विमर्श किए गए कानूनी मुद्दों के बारे में गलत तस्वीर पेश न करे।"

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया,

    "हालांकि, दिव्य भास्कर के प्रधान संपादक ने इस न्यायालय को आश्वासन दिया कि भविष्य में लंबित न्यायालय मामलों के बारे में रिपोर्टिंग करते समय उचित सावधानी बरती जाएगी और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ-साथ वरिष्ठ संपादकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान दिया जाएगा कि रिपोर्ट किसी भी तरह से न्यायालय की कार्यवाही की गलत छवि पेश न करे।"

    मुख्य मामले की सुनवाई 9 सितंबर को सूचीबद्ध की गई है।

    मामले की पृष्ठभूमि

    अपने 13 अगस्त के आदेश में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया था कि बैच मामले की सुनवाई 30 जुलाई से चल रही थी। इसके बाद उसने अपने आदेश में उल्लेख किया कि 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान, "पीठ द्वारा कुछ टिप्पणियां की गईं" जिन्हें दो समाचार पत्रों में समाचार के रूप में छापा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित इस लेख का शीर्षक था "राज्य शिक्षा में उत्कृष्टता के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकता है: एचसी ", तथा उप-शीर्षक था "राष्ट्रीय हित में अधिकार छोड़ने होंगे।"

    आदेश में उल्लेख किया गया,

    "इस समाचार को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अपनी पसंद के शिक्षकों की नियुक्ति करने के अधिकारों के मामले में, अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए राज्य की शक्ति के प्रयोग के संबंध में एक राय बनाई है।"

    आदेश में आगे उल्लेख किया गया कि इसी तरह का एक समाचार इंडियन एक्सप्रेस के स्थानीय पृष्ठ पर "अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक विद्यालय जिन्हें सहायता मिलती है, उन्हें मानदंडों का पालन करना चाहिए: एचसी" शीर्षक के साथ प्रकाशित हुआ था तथा दिव्य भास्कर में भी इसी तरह का एक अन्य लेख प्रकाशित हुआ था।

    इसके बाद आदेश में कहा गया,

    "न्यायालय की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग के सनसनीखेज तरीके से आम लोगों को यह आभास हुआ कि न्यायालय ने पहले ही एक राय बना ली है, जो कि न्यायालय की कार्यवाही का गलत प्रतिनिधित्व करने के अलावा और कुछ नहीं है। चल रही न्यायालय की सुनवाई में न्यायालय के मामलों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग की इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।"

    केस: माउंट कॉरमल हाई स्कूल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य और बैच

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