गुजरात हाईकोर्ट ने गिर में खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

Amir Ahmad

12 July 2024 1:11 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने गिर में खनन गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

    गुजरात हाईकोर्ट ने क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संचालन के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) शर्तों का कथित रूप से पालन न करने के कारण गिर शेरों और मनुष्यों के लिए खतरे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज किया।

    चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,

    "हम ध्यान दें कि कलेक्टर को दिए गए कानूनी नोटिस के आधार पर एडवोकेट द्वारा तैयार की गई इस प्रकार की याचिका वह भी एडवोकेट द्वारा जनहित याचिका की प्रकृति में सुनवाई योग्य नहीं है।"

    जनहित याचिका 31 जनवरी, 2024 की तारीख वाले कानूनी नोटिस पर आधारित थी, जिसे वकील ने कलेक्टर, विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न निगमों, बोर्डों और वैधानिक प्राधिकरणों के अन्य पदाधिकारियों को भेजा था।

    यह गिर-सोमनाथ जिले के सुत्रपदा गांव के पांच निवासियों की ओर से दायर की गई, जिसमें प्रतिवादी नंबर 12 द्वारा खनन गतिविधियों के कारण वन्यजीवों, विशेष रूप से गिर के शेरों को होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और खतरों पर प्रकाश डाला गया।

    याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट एजे याग्निक ने तर्क दिया कि खनन उल्लंघन के कारण छह वर्षों में चार मौतें हुई, जिनमें 2021 में दो स्कूल जाने वाली बहनें भी शामिल हैं। याग्निक ने खनन क्षेत्र के चारों ओर बाड़ की कमी पर भी ध्यान दिया, जो गिर के शेरों के प्रवासी मार्ग में स्थित है। अंबुजा सीमेंट्स द्वारा संचालित विचाराधीन खदान के पास चूना पत्थर निष्कर्षण के लिए प्रमुख खनन लाइसेंस है।

    न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या पीड़ित पक्षों ने जनहित याचिका दायर करने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, याग्निक ने जवाब दिया कि 31 मार्च को जिला कलेक्टर और अन्य को 231 पन्नों का कानूनी नोटिस भेजा गया। न्यायालय ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व भेजें।

    न्यायालय ने जोर देकर कहा,

    "आपको कानूनी नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था, आपके और कलेक्टर के बीच कोई कानूनी संबंध नहीं है। कलेक्टर को इस तरह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देना चाहिए।"

    जनहित याचिका को गलत बताते हुए खारिज करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "याचिकाकर्ताओं की किसी भी शिकायत के मामले में उन्हें पर्यावरण को नुकसान और वन्य जीवन के लिए खतरे से संबंधित स्पष्ट मुद्दों को बताते हुए उचित आवेदन पेश करके कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करना होगा।"

    केस टाइटल- रमेश अर्शीभाई वाला और अन्य बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य।

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