Indian Succession Act- ज़मानत केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक, वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए नहीं: गुजरात हाईकोर्ट
Amir Ahmad
1 Aug 2024 4:51 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वसीयत के निष्पादकों को प्रोबेट जारी करने के लिए ज़मानत और बांड प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यकता केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है।
जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने कहा,
"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए ज़मानत प्रस्तुत करने का प्रावधान केवल प्रशासन के पत्र जारी करने के मामले में प्रदान किया गया, न कि वसीयत की प्रोबेट जारी करने के लिए।"
उपर्युक्त निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 299 के तहत दायर प्रथम अपील में आया, जिसमें अहमदाबाद के सिटी सिविल जज द्वारा सिविल विविध में पारित आदेश को चुनौती दी गई। आवेदन, जिसके तहत न्यायालय ने सुश्री गिरा साराभाई द्वारा बनाई गई, वसीयत की प्रोबेट प्रदान की, उनकी मृत्यु जुलाई 2021 में हो गई। हालांकि प्रोबेट प्रमाणपत्र प्रदान करना सिविल मैनुअल के पैरा 256 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 291 के तहत और सिटी सिविल कोर्ट रूल्स, 1921 में निर्धारित जमानत और बांड की आवश्यकता और शर्त की पूर्ति और अनुपालन के अधीन था।
गिरा साराभाई ने 2009 में वसीयत और वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसे गवाहों की उपस्थिति में नोटरीकृत और हस्ताक्षरित किया गया। आवेदक, जो हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता भी हैं, को इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी वसीयत के निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया। नतीजतन उन्होंने वसीयत की प्रोबेट प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर किया।
खंडपीठ ने फैसला सुनाया,
"संपत्ति के निर्धारित मूल्य और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए वचन को देखते हुए कि वे स्वर्गीय गिरी साराभाई की संपत्ति और ऋणों का ईमानदारी से प्रशासन करेंगे और जब अपीलकर्ता स्वर्गीय सुश्री गिरी साराभाई द्वारा चुने गए और नियुक्त किए गए निष्पादक हैं, जो दर्शाता है कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा और विश्वास था तो विवादित आदेश द्वारा जमानत प्रदान करने की शर्त केवल इस सीमा तक है कि यह सिविल मैनुअल के पैरा 256 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 291 के तहत और सिटी सिविल कोर्ट रूल्स, 1961 में निर्धारित जमानत और बांड की आवश्यकता और शर्त की पूर्ति और अनुपालन के अधीन ऐसा प्रोबेट प्रदान करता है, जिसे केवल उसी सीमा तक खारिज और अलग रखा जाता है।"
अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इसके समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्य के आधार पर अहमदाबाद में सिटी सिविल कोर्ट जज ने आपत्तियां आमंत्रित करने और यह देखते हुए कि कोई भी आपत्ति नहीं उठाई गई, रिकॉर्ड पर सामग्री की समीक्षा की। जज ने बाद में आवेदन को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि आवेदकों/अपीलकर्ताओं के नाम पर संयुक्त रूप से प्रोबेट प्रमाणपत्र जारी किया जाए।
हालांकि, जज ने यह भी निर्धारित किया कि प्रोबेट का अनुदान सिविल मैनुअल के पैराग्राफ 256 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 291 के तहत निर्दिष्ट ज़मानत और बांड की शर्तों की पूर्ति और अनुपालन पर निर्भर करेगा।
आदेश प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ताओं ने ज़मानत जमा करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक बार अंतिम आदेश सुनाए जाने के बाद टाइपोग्राफिकल त्रुटियों को छोड़कर कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
नतीजतन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।
सीनियर एडवोकेट मिहिर ठाकोर द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों को सुनने के बाद न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 218, 232, 234, 291, 227 और 248 पर विस्तार से चर्चा की। न्यायालय ने पाया कि प्रोबेट और प्रशासन के पत्रों के बीच निश्चित अंतर है। न्यायालय के अनुसार प्रोबेट वसीयत की प्रति है, जिसे सक्षम न्यायालय की मुहर के तहत प्रमाणित किया जाता है, जिसमें वसीयतकर्ता की संपत्ति को प्रशासन का अनुदान दिया जाता है, जहां वसीयतकर्ता अपनी वसीयत को निष्पादित करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है। इस पर वह भरोसा करता है। इसके विपरीत, प्रशासन के पत्रों के मामले में न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता या वारिस नियुक्त किया जाता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 291 के प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि प्रोबेट के संबंध में न्यायालय के पास बांड जमा करने की आवश्यकता रखने का विवेकाधिकार है। फिर भी ज़मानत की आवश्यकता के लिए कोई प्रावधान या शक्ति नहीं है। इसलिए धारा 291 केवल प्रशासन के पत्रों के मामलों में ज़मानत प्रदान करने का प्रावधान करती है, न कि उन मामलों में जहां प्रोबेट दिया जाता है।
इसके अतिरिक्त न्यायालय ने नोट किया कि खंड 256 इंगित करता है कि प्रयुक्त शब्द प्रशासन के पत्र हैं, न कि 'प्रोबेट'। खंड में प्रावधान है कि संबंधित जज को प्रशासन के पत्र देने से पहले हमेशा सुरक्षा लेनी चाहिए।
अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए कहा,
"दूसरे शब्दों में, 22.08.2023 को सिटी सिविल कोर्ट द्वारा सिविल विविध आवेदन नंबर 1039/2022 में पारित आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि प्रोबेट सर्टिफिकेट अपीलकर्ताओं के संयुक्त नामों में बिना किसी जमानत और बांड प्रदान करने की शर्त के जारी किया जाएगा।
केस टाइटल- मिहिर रमेश भट्ट और अन्य बनाम मौजूद नहीं