स्थायित्व प्राप्त करने पर दिहाड़ी मजदूरों के साथ नियमित रूप से नियुक्त श्रमिकों के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट
Praveen Mishra
4 May 2024 8:51 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस. करियल की सिंगल जज बेंच ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 बी के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी कामगार जिन्होंने एक विशिष्ट कार्यकाल पूरा कर लिया है, वे स्थायित्व के हकदार हैं।
पीठ ने आगे कहा कि एक बार स्थायी होने के बाद, ये कामगार पेंशन और उच्च वेतनमान जैसे अतिरिक्त लाभों के भी हकदार हैं जो नियमित रूप से नियुक्त श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार, पीठ ने वन विभाग को पीड़ित श्रमिकों की सेवाओं का आकलन करने और व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त करने पर उन्हें स्थायी करने का निर्देश दिया।
धारा 25 बी निरंतर सेवा को लाभ के लिए निर्बाध कार्य के रूप में परिभाषित करती है, जो निरंतर सेवा अवधि की गणना के लिए विशिष्ट मानदंडों के साथ बीमारी, छुट्टी या अन्य अधिकृत कारणों से रुकावट की अनुमति देती है।
पूरा मामला:
वन विभाग (प्रबंधन) द्वारा नियोजित कामगारों ने दिनांक 17-10-1988 के सरकारी संकल्प में उल्लिखित लाभों से वंचित करने जैसी अनेक चिंताएं व्यक्त कीं। दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में उनके लंबे कार्यकाल के बावजूद, प्रबंधन उन्हें प्रस्ताव में निर्धारित अधिकार प्रदान करने में विफल रहा। कामगारों ने राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कामगारों ने तर्क दिया कि वर्तमान में उन्हें उस दर से काफी कम दर पर पारिश्रमिक दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं, प्रबंधन ने दिनांक 17.10.1988, 15.09.2014 और 06.04.2016 के सरकारी प्रस्तावों के लाभों को लागू किया होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनमें से कई ने संभावित नियमितीकरण और आगामी लाभों के लिए सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी कर ली है।
हाईकोर्ट द्वारा अवलोकन:
हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य बनाम पीडब्ल्यूडी और वन और कर्मचारी संघ [(2019) 15 SCC 248] के मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक विशिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर, विशेष रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 बी के अनुसार, शुरू में दैनिक वेतन के आधार पर लगे कर्मचारी स्थायित्व के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि स्थायित्व प्राप्त करने पर, ऐसे कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे समानता के सिद्धांत पर जोर दिया जा सके।
इसके अलावा, गुजरात राज्य और अन्य बनाम महेंद्रकुमार भगवानदास और अन्य [(2011) 2 GLR 1290] में हाईकोर्ट ने माना कि स्थायी रूप से दिए गए कर्मचारी पेंशन और उच्च वेतनमान जैसे अतिरिक्त लाभों के हकदार हैं। इसलिए, हाईकोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी स्थायित्व के लिए अपेक्षित कार्यकाल पूरा करते हैं, वे अपनी सेवा को पेंशन पात्रता के लिए निरंतर के रूप में गिने जाने के हकदार हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित होने पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थायित्व प्राप्त करने पर समान उपचार और अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए। इसलिए, हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
(i) प्रत्येक कामगार को तीन सप्ताह के भीतर संबंधित रेंज वन अधिकारी को व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया गया था। एक व्यापक अभ्यावेदन, जिसमें प्रत्येक कामगार के लिए विशिष्ट सभी प्रासंगिक तथ्य हों, प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी एक प्रति संबंधित रेंज के उप वन संरक्षक को भेजी जानी चाहिए।
(ii) संबंधित रेंज वन अधिकारी, उप वन संरक्षक के परामर्श से, और यदि आवश्यक हो, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर कामगारों के अभ्यावेदनों का निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया था।
(iii) कामगारों को देय किसी भी उपयुक्त परिणामी लाभ को निर्णय के बाद चार सप्ताह के भीतर संवितरित किया जाना चाहिए।
(iv) यदि कामगार प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्णय से स्वयं को व्यथित पाते हैं, तो वे कानून के अनुसार उपयुक्त मंच के समक्ष ऐसे निर्णय को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं।