गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी को आठ सप्ताह की पैरोल दी

Amir Ahmad

4 July 2024 12:44 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी को आठ सप्ताह की पैरोल दी

    गुजरात हाईकोर्ट ने हरेन पंड्या हत्याकांड के दोषी कालीमहमद उर्फ ​​कलीम मुल्ला मोहम्मद हबीब करीमी को आठ सप्ताह की पैरोल दी है। उसकी सजा माफी की अर्जी अभी भी लंबित है।

    जस्टिस निरजर देसाई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सजा माफी की अर्जी लंबे समय से लंबित है। राज्य को अर्जी पर फैसला लेने के लिए और समय की आवश्यकता है।

    जस्टिस देसाई ने कहा,

    "इस न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में भी याचिकाकर्ता का छूट का मामला लंबे समय से लंबित है और एपीपी के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय लेने में राज्य को कुछ और समय लग सकता है। इसलिए न्यायालय वर्तमान आवेदक को सामान्य शर्तो के आधार पर आज से 8 सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर भेजना उचित और उचित समझता है।"

    न्यायालय ने करीमी के वकील एडवोकेट अर्जुन एम. जोशी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क पर विचार किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने छूट मामले की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया है। जोशी ने तर्क दिया कि जब तक आवेदन पर निर्णय नहीं हो जाता। करीमी को पैरोल दी जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मामलों में किया।

    न्यायालय ने कहा,

    "अन्य मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में उपरोक्त कथन जिसके तहत छूट के लिए आवेदन के लंबित रहने के कारणआरोपी व्यक्ति को पैरोल दी गई, एपीपी मेहता द्वारा विवादित नहीं किया जा सकता।"

    राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट मैथिली मेहता ने आवेदक का जेल रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। इसी तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण को स्वीकार करने के बावजूद पैरोल दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    “इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस तरह के मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माफ़भाई मोतीभाई सागर बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 6166/2023 में दिनांक 11.09.2023 को आदेश पारित करते हुए, क्योंकि राज्य ने याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई की प्रार्थना पर विचार करने में काफी लंबा समय लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उचित नियमों और शर्तों पर आरोपी-आवेदक को पैरोल पर रिहा कर दिया।”

    मामला अब आगे की सुनवाई के लिए 03.09.2024 को सूचीबद्ध है।

    पांड्या गुजरात में तत्कालीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में मंत्री थे। 26 मार्च, 2003 को सुबह की सैर के दौरान अहमदाबाद में लॉ गार्डन के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई के अनुसार राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई। ट्रायल कोर्ट ने जून 2007 में पांड्या की हत्या के लिए 12 लोगों को दोषी ठहराया।

    केस टाइटल- कलीम मोहम्मद उर्फ ​​कलीम मुल्ला मोहम्मद हबीब करीमी बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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