लाहौर 1947 के प्रचार के लिए राजकुमार संतोषी को विदेश जाने की अनुमति, गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त में दी ढील
Amir Ahmad
30 Dec 2025 4:24 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी को अपनी आगामी फिल्म 'लाहौर 1947' के प्रचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी।
अदालत ने उनकी जमानत की एक शर्त में अस्थायी ढील देते हुए उन्हें 30 दिसंबर, 2025 से 4 जनवरी, 2026 तक विदेश जाने की इजाजत दी है।
यह आदेश मंगलवार को जस्टिस पीएम रावल की अवकाशकालीन पीठ ने पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संतोषी को 5 जनवरी, 2026 की मध्यरात्रि तक भारत लौटना होगा।
मामले के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने राजकुमार संतोषी को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके साथ ही अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को चेक राशि की दोगुनी रकम 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। इस फैसले को संतोषी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान संतोषी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अंडरटेकिंग दी थी, जिसके तहत उन्होंने 30 अक्टूबर को 5 लाख रुपये जमा करने और शेष 83 लाख रुपये दो किस्तों में जमा करने का वचन दिया था। इसमें पहली किस्त 41.50 लाख रुपये 30 नवंबर तक और दूसरी किस्त 41.50 लाख रुपये 31 दिसंबर तक जमा की जानी थी। इस आश्वासन के आधार पर हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को उनकी सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी।
जमानत की शर्तों में यह भी शामिल था कि संतोषी बिना हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्हें तय समय-सीमा के भीतर रकम जमा कर ट्रायल कोर्ट को इसकी सूचना देनी थी।
मंगलवार को संतोषी ने दो आवेदन दाखिल किए एक विदेश यात्रा की अनुमति के लिए और दूसरा शेष राशि जमा करने के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगने के लिए।
अदालत ने रिकॉर्ड पर रखे गए यात्रा टिकटों का अवलोकन करते हुए कहा कि संतोषी 30 दिसंबर 2025 को विदेश जाएंगे और 4 जनवरी 2026 की रात तक लौट आएंगे।
अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि चेक से संबंधित कुल राशि का बड़ा हिस्सा पहले ही जमा किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में अदालत ने कहा कि न्याय के हित में उन्हें सीमित अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है।
हालांकि शेष 35 लाख रुपये जमा करने के लिए मांगे गए आठ सप्ताह के विस्तार पर अदालत ने आंशिक राहत दी।
हाईकोर्ट ने संतोषी को 31 जनवरी, 2026 तक यह राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया और साफ कर दिया कि इसके बाद किसी भी स्थिति में समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
इस तरह, गुजरात हाईकोर्ट ने राजकुमार संतोषी के आवेदनों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी साथ ही भुगतान को लेकर सख्त रुख भी अपनाया।

