केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

Amir Ahmad

22 July 2024 7:20 AM GMT

  • केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

    पैसे के भुगतान से संबंधित विवाद में दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

    जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा,

    "प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता अंतराल अवधि के दौरान क्या कर रहा था। उसने उस अवधि के दौरान कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की और चुप क्यों रहा। यदि आवेदकों की ओर से समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उसके पास अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर करके एक उपाय उपलब्ध था।"

    केवल एक पक्ष द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने पर हर मामले में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का उद्देश्य और उत्पत्ति, आवेदकों को डराने के लिए कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। इसके अलावा, इसमें शामिल विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति का है। विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को आपराधिक स्वरूप दिया जा रहा है।

    यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर आवेदन के जवाब में आया। आवेदकों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 114 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करने की मांग की।

    मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार शिकायतकर्ता और उसके भाई ने आवेदकों से 2011 में जमीन के टुकड़े खरीदे, जिसके लिए आवेदकों ने उनके पक्ष में बिक्री समझौता किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सेल डीड के निष्पादन के समय शिकायतकर्ता और उसके भाई द्वारा कुल बिक्री मूल्य का 30% भुगतान किया गया था। समझौते में यह शर्त रखी गई कि यह तब तक लागू रहेगा, जब तक आवेदक भूमि का मालिकाना हक हासिल नहीं कर लेते।

    शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि आवेदकों ने बहाने बनाए और सेल डीड निष्पादित करने से इनकार कर दिया, मूल रूप से सहमत 2,25,551 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 5,00,000 रुपये प्रति एकड़ की मौजूदा कीमत की मांग की। शिकायत में दावा किया गया कि यह आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला है।

    पक्षकारों के वकीलों की सुनवाई और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

    न्यायालय ने दोहराया कि संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग संयम से और सावधानी से किया जाना चाहिए। केवल तभी जब धारा में निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाए। यह भी दोहराया गया कि संहिता की धारा 482 हाईकोर्ट को कोई नई शक्ति प्रदान नहीं करती, बल्कि केवल उस अंतर्निहित शक्ति को संरक्षित करती है, जो न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता के अधिनियमन से पहले थी।

    न्यायालय ने कहा,

    "ऐसी तीन परिस्थितियां हैं, जिनके अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है- (i) संहिता के तहत आदेश को प्रभावी बनाना, (ii) न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और (iii) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना।"

    न्यायालय ने आवेदक के एडवोकेट द्वारा नरेश कुमार एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य के मामले में उद्धृत निर्णय से सहमति व्यक्त की, जिसे 2024 (3) एससीआर 740 में रिपोर्ट किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी पक्षकार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन मात्र हर मामले में आपराधिक अपराध के लिए अभियोजन का औचित्य नहीं होगा।

    न्यायालय ने कहा,

    "इस प्रकार, मेरे विचार में उक्त अनुपात इस मामले पर पूरी तरह लागू होता है।"

    न्यायालय ने कहा,

    "एफआईआर को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा लगाए गए आरोप काफी अस्पष्ट, सामान्य और व्यापक हैं, जिनमें आपराधिक आचरण के किसी भी उदाहरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस तथ्य पर ध्यान देना उचित है कि प्रतिवादी ने आवेदकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 114 के अंतर्गत अपराध किए जाने का आरोप लगाया। इस संबंध में मैं ऐसे अपराधों को गठित करने वाले तत्वों का उल्लेख करना चाहूंगा।”

    न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि आवेदकों और शिकायतकर्ता के बीच भूमि के संबंधित टुकड़ों को बेचने का समझौता हुआ था।

    न्यायालय ने कहा,

    “इसमें कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता ने बिक्री समझौते के निष्पादन के समय कुल बिक्री मूल्य का 30% पहले ही चुका दिया है। यह भी प्रतीत होता है कि बिक्री समझौते को वर्ष 2011 में निष्पादित किया गया और एफआईआर वर्ष 2013 में यानी लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद दर्ज की गई।”

    न्यायालय ने पाया कि मूल शिकायतकर्ता ने कानून द्वारा प्रदान किए गए सिविल उपाय की मांग करने के बजाय, आवेदकों के विरुद्ध तुरंत आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसे निस्संदेह दूसरे प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उत्पीड़न के साधन के रूप में आपराधिक कार्यवाही का उपयोग करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

    न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते और एफआईआर रद्द करते हुए कहा,

    "उपर्युक्त कारणों से मेरा मानना ​​है कि यदि आपराधिक कार्यवाही जारी रहने दी जाती है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय का उपहास होगा। यह उपयुक्त मामला है, जिसमें एफआईआर रद्द करने के उद्देश्य से संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।”

    केस टाइटल- हारुनभाई फकीरमहमद राठौड़ और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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