गुजरात हाइकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आसाराम की अस्थायी जमानत 15 जून तक बढ़ाई

Amir Ahmad

1 May 2026 3:41 PM IST

  • गुजरात हाइकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आसाराम की अस्थायी जमानत 15 जून तक बढ़ाई

    गुजरात हाइकोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध आसाराम को दी गई अस्थायी जमानत 15 जून 2026 तक बढ़ाई।

    जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने चिकित्सीय आधारों पर यह राहत प्रदान की।

    अदालत ने कहा कि दोषी की मेडिकल स्थिति, निरंतर निगरानी की आवश्यकता तथा अब तक अस्थायी जमानत के दौरान किसी प्रतिकूल घटना के सामने न आने को देखते हुए जमानत अवधि बढ़ाई जा रही है।

    खंडपीठ ने आदेश में कहा कि पूर्व में 6 नवंबर 2025 को जिन शर्तों पर अस्थायी जमानत दी गई, वही शर्तें आगे भी लागू रहेंगी।

    आसाराम की ओर से दलील दी गई कि उन्हें निरंतर मेडिकल निगरानी, समय-समय पर जांच और आपातकालीन मेडिकल सुविधा की आवश्यकता है, इसलिए जमानत छह माह और बढ़ाई जाए।

    वहीं राज्य की ओर से कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट में अन्य दुष्कर्म मामले में आसाराम की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील निर्णय हेतु सुरक्षित है, इसलिए जमानत विस्तार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत 15 जून 2026 तक बढ़ाई।

    उल्लेखनीय है कि गांधीनगर सेशन कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आसाराम को दोषी ठहराया था। इससे पहले नवंबर 2025 में हाइकोर्ट ने मेडिकल आधार पर उनकी सजा निलंबित कर छह माह की अस्थायी जमानत दी।

    इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक अलग दुष्कर्म मामले में आसाराम की अंतरिम जमानत 25 मई तक या निर्णय आने तक जो भी पहले हो, बढ़ाई।

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