गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 3 सितंबर तक बढ़ाई
Amir Ahmad
19 Aug 2025 6:25 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत अवधि बढ़ा दी। आसाराम को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत अगली सुनवाई यानी 3 सितंबर तक बढ़ा दी।
अदालत ने यह भी देखा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को एक अलग बलात्कार मामले में उनकी ज़मानत याचिका को सूचीबद्ध किया। इस दौरान उनकी मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया था।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आसाराम बापू का कल मेडिकल चेकअप हुआ।
सुनवाई के दौरान जब आवेदक के वकील ने अगली सुनवाई तक अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की माँग की तो जस्टिस वोरा ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई।
गौरतलब है कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी उनके वकील के इस बयान पर गौर करने के बाद कि वे अस्थायी ज़मानत की अवधि और बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे।
हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि मेडिकल आधार पर अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की आगे की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।
इसके बाद 7 अगस्त को हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश पर गौर करने के बाद उनकी अस्थायी ज़मानत फिर से बढ़ा दी, जिसमें आसाराम को अपनी हालत बिगड़ने पर हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई।
हाईकोर्ट ने 7 अगस्त के अपने आदेश में उल्लेख किया कि आसाराम वर्तमान में आईसीयू में हैं। इलाज कर रहे डॉक्टर के अनुसार उनकी हालत गंभीर है।
इसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकार से उनकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए कहते हुए अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी थी।
इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को एक अलग बलात्कार मामले में आसाराम बापू की ज़मानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अस्पताल को आसाराम बापू की जाँच करने का भी निर्देश दिया था।
उन्होंने संबंधित अधीक्षक को कम से कम दो हृदय रोग विशेषज्ञों और एक प्रोफेसर स्तर के न्यूरोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: आशुमल उर्फ आशाराम बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य।

