आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई
Amir Ahmad
3 Sept 2025 5:53 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टाल दी।
अदालत ने याचिका को 22 सितंबर को नियमित ज़मानत पर होने वाली सुनवाई के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
जस्टिस इलेशकुमार वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही आसाराम की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है। उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। ऐसे में अस्थायी ज़मानत पर ज़ोर देने से नियमित ज़मानत पर असर पड़ेगा।
अदालत ने टिप्पणी की ,
" हकीकत देखिए और स्वीकार कीजिए। अस्थायी ज़मानत बढ़ाना इस वक्त याचिकाकर्ता के लिए उपयोगी नहीं होगा। नियमित ज़मानत पर आप स्वास्थ्य संबंधी दलीलें रख सकते हैं।”
आसाराम के वकील ने स्वास्थ्य रिपोर्ट और आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए राहत मांगी लेकिन अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित मेडिकल रिपोर्ट पर वह टिप्पणी नहीं कर सकती।
अदालत ने साफ किया कि अस्थायी ज़मानत की अर्जी अब निष्प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में उचित यही होगा कि इसे नियमित ज़मानत सुनवाई के साथ ही रखा जाए।
इससे पहले 19 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से आसाराम की अस्थायी ज़मानत 3 सितंबर तक बढ़ाई थी। अब मामला 22 सितंबर को फिर सुना जाएगा।
केस टाइटल: Ashumal @ Asharam बनाम State of Gujarat & Anr.

