रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने मांगा राज्य से जवाब

Amir Ahmad

16 Oct 2025 3:16 PM IST

  • रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने मांगा राज्य से जवाब

    गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को आसाराम बापू की मेडिकल स्थिति पर जवाब देने का निर्देश दिया। आसाराम को 2013 के रेप मामले में गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

    जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ आसाराम बापू की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले को अगले महीने सूचीबद्ध किया, क्योंकि उसे बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आवेदक की जमानत याचिका को 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया, जिस दिन आदेश पारित होने की संभावना है।

    आसाराम बापू की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कोर्ट को सूचित किया कि आवेदक की उम्र 86 वर्ष है और उनकी मेडिकल स्थिति गंभीर है।

    उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी जिसे बाद में हाईकोर्ट ने तीन महीने के लिए बढ़ाया था।

    कामत ने कोर्ट को बताया कि आवेदक की हालत इतनी खराब है कि वह पेशाब और शौच भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं।

    कामत ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी उपस्थिति का हवाला देते हुए बताया कि उस कोर्ट ने भी मौखिक रूप से आवेदक की जमानत याचिका पर सकारात्मक रुख दिखाया था और 29 अक्टूबर को अंतिम आदेश पारित करने की योजना बनाई है। कामत ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह आवेदक की चिकित्सा स्थिति पर दायर किए गए संक्षिप्त नोट पर राज्य से जवाब मांगे।

    हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि आवेदक वर्तमान में आयुर्वेदिक अस्पताल में है और जेल प्राधिकरण उसकी देखभाल कर रहा है। इसलिए तत्काल किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

    कोर्ट ने यह भी चिंता व्यक्त की कि यदि वह आज आदेश देता है तो विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जोधपुर (राजस्थान हाईकोर्ट) पहले ही मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर संज्ञान ले चुका है और अंतिम आदेश देने की तैयारी में है।

    कोर्ट ने कहा कि वह जमानत याचिका खारिज नहीं कर रहा है और 29 तारीख से पहले कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम यहां हैं।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "इस मामले को 6 नवंबर को सूचीबद्ध करें। काउंसिल को दोषी की मेडिकल स्थिति के बारे में संक्षिप्त निवेदन रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति है। इस पहलू पर राज्य से जवाब का अनुरोध किया जाता है। सरकारी वकील मेडिकल स्थिति के पहलू पर दलील का जवाब देंगे।"

    मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई।

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