गुजरात हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में आरोपी BJP विधायक के बेटे को जमानत दी
Amir Ahmad
8 Oct 2024 12:34 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गीताबा जडेजा के बेटे गणेश जडेजा को नियमित जमानत दी। उन पर अत्याचार अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का अपहरण करने और उस पर हमला करने के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
गणेश जून 2024 से दंगा, अपहरण, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के आरोपों में हिरासत में था। उस पर सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने का भी मामला दर्ज है। पहले सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। एफआईआर में शामिल अन्य लोगों ने भी गणेश के साथ SC/ST Act के तहत अपील में जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सहायक लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गणेश एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। राजनीतिक रूप से सक्रिय है, क्योंकि उसके पिता राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक रहे हैं। वर्तमान में उसकी मां भी BJP की विधायक हैं। एपीपी ने आगे कहा कि सभी अपीलकर्ता पूरी तरह से जानते थे कि पीड़ित एससी समुदाय से है। शिकायतकर्ता के वकील ने भी जमानत का विरोध किया। तर्क दिया कि अपराध में सभी अपीलकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी थी।
जस्टिस एमआर मेंगडे की एकल पीठ ने चोट के प्रमाण पत्र पर विचार करते हुए जमानत दी, जिसमें संकेत दिया गया कि शिकायतकर्ता को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। इसने संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने के सिद्धांतों का हवाला दिया। यह भी माना कि अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया था कि उनके भागने की संभावना नहीं है।
अपीलकर्ताओं को उस जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्हें अपनी अचल संपत्तियों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तों के उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट वारंट जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा और अपील को स्वीकार कर लिया।
केस टाइटल: ज्योतिरादित्यसिंह @ गणेश जयराजसिंह जडेजा (गरासिया दरबार) और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य