हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत का आरोप लगाने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

Amir Ahmad

18 Sep 2024 8:30 AM GMT

  • हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत का आरोप लगाने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को नागांव में एक चौदह वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत पर याचिका पर असम सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय एक तालाब में डूब गया था।

    जस्टिस मानस रंजन पाठक और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने मृतक आरोपी के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किया, जिसमें उसकी हिरासत में हुई मौत के लिए मुआवजे और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

    याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने दो प्रतिवादियों, क्रमशः बारबेथी गांव पंचायत धींग चरियाली के गांवबुरा और बारबेथी गांव धींग चरियाली के ग्राम रक्षा सुरक्षा बल के अध्यक्ष के नाम हटाने की प्रार्थना की, क्योंकि याचिकाकर्ता उनसे किसी राहत का दावा नहीं कर रहा है।

    न्यायालय ने इसे स्वीकार किया और याचिका के कारण शीर्षक से उपर्युक्त प्रतिवादियों के नाम हटा दिए।

    रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने दावा किया कि मृतक आरोपी तफ्फाजुल इस्लाम, हथकड़ी में 23 अगस्त को सुबह 3.30 बजे मध्य असम के नागांव जिले के ढिंग में 14 वर्षीय लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार के स्थान पर उनकी हिरासत से भागने की कोशिश करते समय डूब गया।

    यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस्लाम के शव का पोस्टमार्टम परिवार को सूचित किए बिना किया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी नहीं की गई।

    स टाइटल- अब्दुल अवल बनाम असम राज्य और 7 अन्य।

    Next Story