30-40 साल पुराने पेड़ काटे गए! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर मिजोरम सरकार से जवाब मांगा

Amir Ahmad

11 Sept 2024 12:03 PM IST

  • 30-40 साल पुराने पेड़ काटे गए! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर मिजोरम सरकार से जवाब मांगा

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम सरकार को निर्देश दिया कि वह आइजोल के साथ-साथ राज्य के अन्य गांवों में पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में उसे अवगत कराए।

    चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने कहा,

    “आइजोल के साथ-साथ ऐलांग और रीक जैसे गांवों में पेड़ों की कटाई बिना किसी रोक-टोक के आज भी जारी है। यह भी पाया गया कि हाल ही में ऐलांग क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां संबंधित ठेकेदारों द्वारा लगभग 30-40 साल पुराने बड़े पेड़ों को भी काटा गया लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि पेड़ों को काटने के लिए राज्य या संबंधित अधिकारियों से कोई अनुमति दी गई है या नहीं।”

    न्यायालय जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि आइजोल शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में कई पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है।

    न्यायालय के समक्ष दायर अपने अतिरिक्त हलफनामे में राज्य अधिकारियों ने उल्लेख किया कि मिजोरम राज्य ने वर्ष 1996 में मिजो जिला (वन) अधिनियम, 1955 की धारा 15(1) के तहत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत आम जनता को ऐलांग और रीएक तथा अन्य गांवों में पेड़ों को काटने से रोक दिया गया।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की, जिसके तहत जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक मृत, मरणासन्न और हवा से गिरे पेड़ों को काटने और हटाने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।

    न्यायालय ने टिप्पणी की कि अधिकारियों द्वारा 04 सितंबर, 2024 को दायर हलफनामे में राज्य यह बताने में विफल रहा है कि जनता के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों में लगे लोगों द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है।

    न्यायालय ने कहा,

    “राज्य की ओर से पेश वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे आइजोल के साथ-साथ मिजोरम राज्य के उपरोक्त दो और अन्य गांवों में पेड़ों की कटाई के खतरे को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करें।”

    केस टाइटल- पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के संबंध में आइजोल शहर बनाम मिजोरम राज्य और 6 अन्य।

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