X कॉर्प सार्वजनिक कार्य नहीं करता, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Amir Ahmad
5 Aug 2024 12:09 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि X कॉर्प जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, सार्वजनिक कार्य नहीं करता या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है।
जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निजी कानून के तहत प्राइवेट यूनिट के रूप में काम करता है और किसी भी सरकारी कर्तव्य या दायित्वों का पालन नहीं करता है।
अदालत ने कहा,
"संचार या सामाजिक संपर्क के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का कार्य या सेवा सरकारी कार्य के समान या राज्य के कार्यों का अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि X कॉर्प सार्वजनिक कार्य करता है या सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है।"
जस्टिस नरूला ने X कॉर्प पर अपने अकाउंट के निलंबन के खिलाफ टेक्नोलॉजी और कानून दोनों में डिग्री प्राप्त पेशेवर संचित गुप्ता द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।
उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें X कॉर्प से सूचना मिली थी कि उनके अकाउंट के मुद्रीकरण को उनके अकाउंट के निलंबन के कारण रोक दिया गया। उनके अनुसार यह बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस सूचना या चेतावनी के किया गया।
उनका कहना था कि X कॉर्प रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक चर्चा को सुविधाजनक बनाकर सार्वजनिक कार्य करता है।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि X कॉर्प जो संचार और सामाजिक संपर्क के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सार्वजनिक चर्चा के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है, निजी स्वामित्व वाली इकाई है, जो किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने के लिए विशिष्ट सरकारी प्रतिनिधिमंडल या वैधानिक दायित्वों के बिना काम करती है।
अदालत ने कहा,
“जबकि 'X' सूचना प्रसार और जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका मुख्य कार्य अभिव्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। एक ऐसी सेवा, जिसका परिणाम सार्वजनिक चर्चा है। फिर भी संचालन में प्राइवेट है। सरकार की ओर से कोई निर्देश, वैधानिक या नहीं है, जो पारंपरिक राज्य कार्यों को 'X' को सौंपता है।”
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया, यह देखते हुए कि एक्स कॉर्प स्वैच्छिक और यूजर्स द्वारा संचालित है, जो इसे उन संस्थाओं से अलग करता है, जो कानून की मजबूरी के तहत काम करती हैं या ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, जो आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताएं हैं।
अदालत ने कहा,
“निष्कर्ष में सार्वजनिक चर्चा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और जनमत और लोकतांत्रिक जुड़ाव पर संभावित प्रभाव के बावजूद, 'X' संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सख्त कानूनी अर्थों में सार्वजनिक कार्य नहीं करता है।”
इसके अलावा कहा कि प्लेटफ़ॉर्म निजी कानून के तहत प्राइवेट संस्था के रूप में काम करता है और किसी भी सरकारी कर्तव्य या दायित्व को पूरा नहीं करता है। इसलिए यह अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है, जैसा कि इस मुद्दे पर न्यायशास्त्र द्वारा वर्तमान में व्याख्या की गई।
अदालत ने देखा कि गुप्ता का कानूनी सहारा संवैधानिक उल्लंघन के बजाय अनुबंध के उल्लंघन के दावे के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस तरह के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए उचित स्थान सिविल कोर्ट होगा, जहां संविदात्मक विवादों का निपटारा किया जाता है।
जस्टिस नरूला ने कहा,
“यदि याचिकाकर्ता का मानना है कि X कॉर्प की नीति के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया तो सिविल मुकदमेबाजी के माध्यम से इस दावे को आगे बढ़ाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनुबंध के उल्लंघन का उपाय इसमें निहित है। इस प्रकार, संवैधानिक आधार पर ऐसी कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली रिट याचिका विचारणीय नहीं है।”
केस टाइटल- संचित गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य।