भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द किया गया: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

Amir Ahmad

11 March 2025 11:19 AM

  • भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द किया गया: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

    केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का निलंबन रद्द कर दिया गय

    इस आशय का एक आदेश 10 मार्च को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश के तहत केंद्र ने कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में WFI की मान्यता बहाल कर दी।

    चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष उक्त आदेश रखा गया, जिसने पिछले साल 16 अगस्त को पारित एकल जज के आदेश के खिलाफ WFI द्वारा दायर अपील का निपटारा किया।

    आक्षेपित आदेश के तहत एकल जज ने WFI की सभी गतिविधियों और प्रबंधन की देखरेख और उसे अपने हाथ में लेने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) द्वारा 27 दिसंबर, 2023 को नियुक्त एड हॉक समिति के अधिकार क्षेत्र को बहाल कर दिया।

    अपील में WFI ने तर्क दिया कि न तो एड-हॉक समिति, जिसे एकल जज द्वारा बहाल करने का आदेश दिया गया और न ही महासंघ सीनियर एशियाई चैंपियनशिप के लिए तैयारी करने और राष्ट्रीय टीम भेजने की स्थिति में था, जो 23 मार्च से अम्मान, जॉर्डन में शुरू होने वाली है। 06 मार्च को, केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि सरकार WFI को निलंबित करने के आदेश की समीक्षा करने की प्रक्रिया में थी।

    WFI की अपील का निपटारा करते हुए खंडपीठ ने उल्लेख किया कि एकल जज ने स्पष्ट किया कि एडहॉक समिति तब तक कार्य करना जारी रखेगी, जब तक कि केंद्र सरकार का निलंबन आदेश लागू है। इसने आगे कहा कि एकल जज ने निर्देश दिया कि यदि परिस्थितियां ऐसा करती हैं तो केंद्र को उक्त आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने का अधिकार होगा।

    खंडपीठ ने उल्लेख किया,

    "एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार एडहॉक समिति की निरंतरता केवल तब तक थी जब तक निलंबन का आदेश रद्द नहीं हो जाता।”

    इसमें कहा गया,

    "10 मार्च को (केंद्र सरकार द्वारा) पारित आदेश के मद्देनजर, इस मामले में एलपीए पर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसका निपटारा एकल जज से अनुरोध के साथ किया जाता है कि वह उसके समक्ष लंबित रिट याचिका में कार्यवाही में तेजी लाए और इसे जल्द से जल्द समाप्त करे।"

    एकल जज के समक्ष पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान द्वारा याचिका दायर की गई थी। उन्होंने केंद्र सरकार को WFI का निलंबन रद्द न करने का निर्देश देने की मांग की।

    केस टाइटल: भारतीय कुश्ती महासंघ अपने अध्यक्ष श्री संजय सिंह के माध्यम से बनाम भारत संघ सचिव, युवा मामले और खेल मंत्रालय और अन्य के माध्यम से।

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